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MP News: सुप्रीम कोर्ट में होगा ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ, मध्य प्रदेश सरकार और याचिकाकर्ताओं में बनी सहमति

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Sat, 13 Sep 2025 10:17 PM IST
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सार

मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर भोपाल में हुई अहम बैठक में एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का संदेश रखते हुए साफ किया कि राज्य सरकार ओबीसी हितों के साथ खड़ी है और सुप्रीम कोर्ट में भी यही पक्ष मजबूती से रखा जाएगा। बैठक में सरकार और याचिकाकर्ताओं के बीच सहमति बनी। 

MP News: The way for OBC reservation will be cleared in the Supreme Court, a consensus has been reached betwee
सीएम डॉ. यादव से ओबीसी प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य भेंट की - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को  प्रदेश सरकार और याचिकाकर्ताओं के बीच आम सहमति बन गई है कि ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। इस मुद्दे पर शनिवार को भोपाल में एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह के साथ याचिकाकर्ताओं और वकीलों की बैठक हुई, जिसमें सभी आरक्षण को लेकर एकमत हो गए।  बैठक में एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का संदेश रखते हुए स्पष्ट किया कि “मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री दोनों चाहते हैं कि ओबीसी वर्ग को पूर्ण 27 प्रतिशत आरक्षण मिले। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर पूरी मजबूती से खड़ी है और सुप्रीम कोर्ट में भी यही पक्ष रखा जाएगा। उन्होंने ओबीसी महासभा की तरफ से दो वकीलों के नाम देने को कहा। इस पर एक नाम बैठक में दे दिया गया। बैठक में निर्णय हुआ कि 23 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के दौरान सरकार के वकील और याचिकाकर्ताओं के वकील मिलकर पक्ष रखेंगे।  
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पी विल्सन का नाम दिया 
याचिकाकर्ता लोकेंद्र गुर्जर और रामगोपाल लोधी ने बताया कि सरकार ने ओबीसी महासभा की तरफ से दो वकीलों के नाम देने को कहा था, जिसमें से एक नाम भारत के पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पी विल्सन का दे दिया गया। दूसरे के वकील के नाम पर विचार किया जा रहा है। सुनवाई से पहले सरकार को दूसरा नाम भी दे  दिया जाएगा।  शाम को ओबीसी महासभा के प्रतिनिधि और याचिका लगाने वाले उम्मीदवारों ने सीएम आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात भी की। 

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