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शाकाहारी सब्जी में मांस: पांढुर्णा का होटल हाईवे सेंटर पॉइंट सील, तीन यात्रियों की शिकायत के बाद खामियां उजागर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छिंदवाड़ा
Published by: छिंदवाड़ा ब्यूरो
Updated Mon, 06 Apr 2026 09:59 PM IST
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सार
पांढुर्णा के हाईवे होटल में शाकाहारी भोजन में मांस मिलने की शिकायत सही पाई गई। जांच में नियमों का उल्लंघन और साफ-सफाई में खामियां मिलीं। खाद्य सुरक्षा विभाग ने होटल सील कर रजिस्ट्रेशन निलंबित किया, साथ ही नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं।
जांच करती टीम
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विस्तार
नागपुर-भोपाल हाईवे पर स्थित होटल हाईवे सेंटर पॉइंट एक गंभीर लापरवाही के चलते प्रशासनिक कार्रवाई की चपेट में आ गया। शाकाहारी भोजन में मांस मिलने की शिकायत सही पाए जाने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने होटल को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया।
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जानकारी के मुताबिक शनिवार देर रात नागपुर से भोपाल जा रहे तीन यात्री चंद्रप्रकाश शर्मा, संदीप सेन और विजेंद्र सिंह इस होटल में भोजन के लिए रुके थे। यात्रियों ने शाकाहारी खाना मंगाया, लेकिन खाने के दौरान सब्जी में मांस का टुकड़ा मिलने से वे स्तब्ध रह गए। इस घटना से नाराज यात्रियों ने इसे धार्मिक आस्था से जुड़ा मामला बताते हुए तत्काल कोतवाली थाना पांढुर्णा में शिकायत दर्ज कराई।
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पुलिस-प्रशासन ने दिखाई तत्परता
मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी अमित दानी ने इसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के उल्लंघन की श्रेणी में पाया और तत्काल खाद्य सुरक्षा विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी रूपराम सनोडिया अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और विस्तृत जांच शुरू की।
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जांच में उजागर हुई बड़ी लापरवाही
निरीक्षण के दौरान पाया गया कि होटल में शाकाहारी और मांसाहारी भोजन की अलग व्यवस्था नहीं थी। यह खाद्य सुरक्षा नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। इसके अलावा साफ-सफाई और खाद्य पदार्थों के रख-रखाव में भी गंभीर कमियां पाई गईं, जिससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर खतरा पैदा हो सकता था। खाद्य सुरक्षा टीम ने कार्रवाई के दौरान होटल से कई खाद्य पदार्थों के नमूने लिए, जिनमें प्याज, टमाटर पेस्ट, हरी चटनी, पनीर, गेहूं, तुअर दाल और चावल शामिल हैं। इन सभी सैंपल को प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी।
रजिस्ट्रेशन निलंबित, होटल पर ताला
निरीक्षण रिपोर्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी छिंदवाड़ा को भेजी गई, जिसके बाद होटल का रजिस्ट्रेशन तत्काल निलंबित कर दिया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने होटल प्रबंधन की गंभीर लापरवाही को देखते हुए इसे सील कर दिया और सभी प्रकार की खाद्य गतिविधियों पर रोक लगा दी। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 32 के तहत होटल संचालक को सुधार सूचना पत्र जारी किया गया है। स्पष्ट किया गया है कि जब तक सभी कमियों को दूर नहीं किया जाता और विभाग संतुष्ट नहीं होता, तब तक होटल का संचालन पूरी तरह बंद रहेगा।
पहले भी मिल चुकी हैं शिकायतें
स्थानीय सूत्रों के अनुसार, हाईवे पर संचालित कई होटलों को लेकर पहले भी साफ-सफाई और गुणवत्ता को लेकर शिकायतें मिलती रही हैं, लेकिन इस तरह का मामला सामने आने के बाद अब प्रशासन अधिक सख्त नजर आ रहा है।

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