Dhar: भाजपा के पूर्व विधायक के भतीजे की काली करतूत, बीएड की छात्रा को शादी का झांसा देकर किया यौन शोषण; जानें
धार जिले में पूर्व भाजपा विधायक वेलसिंह भूरिया के भतीजे भूपेंद्र सिंह पर शादी का झांसा देकर छह साल तक दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। दूसरी शादी तय होने की जानकारी मिलने पर पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस जांच में जुटी है।
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धार जिले की सरदारपुर तहसील के पूर्व भाजपा विधायक वेलसिंह भूरिया के भतीजे पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी भूपेंद्र सिंह पिता मोहनसिंह भूरिया निवासी ग्राम नयापुरा भीलखेड़ी पर युवती ने शादी का झांसा देकर छह वर्षों तक शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। आरोपी पेशे से अधिवक्ता बताया जा रहा है। उसकी शादी आगामी 14 मई को होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही पीड़िता ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
यह है पूरा मामला
राजगढ़ थाना पुलिस के अनुसार पीड़िता बीएड की छात्रा है। करीब छह वर्ष पहले वह अपने परिचित चाचा के घर किराए से रहती थी। इसी दौरान उसकी पहचान आरोपी भूपेंद्र सिंह से हुई। कुछ समय बाद आरोपी ने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और प्रेम संबंध बन गए। पीड़िता का कहना है कि वर्ष 2024 में दोनों परिवारों की सहमति से सामाजिक रीति-रिवाजों के साथ सगाई भी हुई थी। आरोप है कि सगाई के बाद आरोपी लगातार शादी का आश्वासन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। बीते एक वर्ष से आरोपी शादी को लेकर टालमटोल करने लगा।
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“लुगड़ा-लाड़ी प्रथा से शादी मान लो”
पीड़िता के अनुसार जब उसने शादी के लिए दबाव बनाया और पुलिस में शिकायत करने की बात कही, तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। साथ ही आत्महत्या करने की बात कहकर भी दबाव बनाया। होली के दौरान पीड़िता के परिवार ने आरोपी और उसके परिजनों से शादी की तारीख पूछी। इस पर आरोपी ने कथित तौर पर बीचवान गुलाबसिंह भूरिया से कहा कि लड़की को शादी के कपड़े पहनाकर उसके घर छोड़ दिया जाए और “लुगड़ा-लाड़ी प्रथा” के अनुसार शादी मान ली जाए। आरोपी ने समाज में सार्वजनिक विवाह करने से इनकार कर दिया। इसके बाद उसने रिश्ता समाप्त कर दिया।
दूसरी शादी तय होने की जानकारी मिली
पीड़िता ने बताया कि तीन दिन पहले उसे जानकारी मिली कि भूपेंद्र सिंह की शादी झकनावदा में तय हो गई है और शादी के कार्ड भी छप चुके हैं। इसके बाद उसने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। राजगढ़ थाना प्रभारी समीर पाटीदार ने बताया कि युवती की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 69, 351(3) और 332(B) के तहत केस दर्ज किया गया है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और मामले में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

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