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राजा रघुवंशी हत्याकांड: सोनम की जमानत पर सुनवाई टली, 21 जुलाई को मेघालय सरकार जमानत रद्द करने की करेगी मांग

Tue, 14 Jul 2026 02:22 PM IST
Abhishek Chendke न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Abhishek Chendke Updated Tue, 14 Jul 2026 02:22 PM IST
सार

राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब 21 जुलाई को सुनवाई होगी। इस दौरान मेघालय सरकार जमानत रद्द करने की मांग दोहराते हुए गिरफ्तारी के आधार से जुड़े दस्तावेज अदालत में पेश करेगी। 

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Indore News: Hearing on Sonam Raghuvanshi's bail plea in the Raja Raghuvanshi murder case now scheduled for Ju
सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या करने वाली उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब मामले की सुनवाई 21 जुलाई को होगी जिसमें मेघालय सरकार सोनम की गिरफ्तारी के समय उपलब्ध कराए गए तथ्यों की प्रति कोर्ट में पेश करेगी। ये वही तथ्य हैं जो सोनम को गिरफ्तारी के समय उसे उपलब्ध कराए गए थे। मेघालय सरकार सोनम की जमानत रद्द करने की मांग भी दोहराएगी। 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सोनम के वकील भी अपना पक्ष रखेंगे।

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सोनम को निचली अदालत ने इस आधार पर जमानत दी थी कि गिरफ्तारी के समय उसे कानून के अनुसार गिरफ्तारी के तथ्य उपलब्ध नहीं कराए गए थे। बाद में मेघालय हाईकोर्ट ने भी जमानत देने के फैसले को सही बताया था। जमानत रद्द करने के लिए लगी याचिका में राज्य सरकार के वकील ने तर्क दिया था कि गिरफ्तारी के आधार बताए गए थे। विवाद केवल एक टाइपिंग की गलती का है। दस्तावेज में हत्या से संबंधित भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) के स्थान पर गलती से धारा 403(1) अंकित हो गई थी, जबकि बीएनएस में ऐसी कोई धारा मौजूद नहीं है, लेकिन सोनम हत्या में शामिल है,इसके पुख्ता सबूत है।

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ये भी पढ़ें:राजा रघुवंशी के भाई बोले- सोनम की जमानत रद्द होगी, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा

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आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय सरकार की याचिका पर सोनम की जमानत पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन कोर्ट ने कहा था कि ऐसा नहीं लगता कि यह ऐसा मामला है, जिसमें गिरफ्तारी के आधार बिल्कुल नहीं बताए गए हों। अब इस मामले में 21 जुलाई को सुनवाई होगी।

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