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Jabalpur News: आरटीआई एक्ट के तहत जानकारी प्राप्त करने बीपीएल कार्ड धारक से मांगे चार लाख, कार्रवाई के निर्देश

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: जबलपुर ब्यूरो Updated Sun, 01 Feb 2026 03:54 PM IST
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सार

आरटीआई के तहत बीपीएल कार्डधारी से चार लाख रुपये मांगने का मामला सामने आया है। राज्य मानव अधिकार आयोग ने इसे गंभीर मानते हुए जबलपुर कलेक्टर को कार्रवाई के निर्देश दिए। कानून के अनुसार बीपीएल हितग्राहियों को सूचना निशुल्क देना अनिवार्य है। 

4 lakh rupees demanded from BPL card holder for obtaining information under RTI Act
सूचना का अधिकार (सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्रदान करने बीपीएल कार्ड धारक से चार लाख रुपये की मांग की गई। जिसे गंभीरता से लेते हुए राज्य मानव अधिकार आयोग ने जिला कलेक्टर को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। सूचना के अधिकार के तहत बीपीएल कार्डधारियों को निशुल्क जानकारी प्रदान करने का प्रावधान है।

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विभागीय सूचना अधिकारी व सहायक अभियंता ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्रदान करने के लिए चार लाख आठ सौ पचास रुपये जमा करने के लिए लिखित रूप से कहा गया। इस संबंध में आवेदन ने राज्य मानव अधिकार आयोग से शिकायत की गई थी। शिकायत में कहा गया था कि सूचना के अधिकार 2005 की धारा 7 5 में प्रावधान है कि बीपीएल परिवार के सदस्य से बीपीएल परिवार के सदस्य को सूचना व आवेदन शुल्क देय नहीं होगा। आवेदन में स्पष्ट लेख तथा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बावजूद भी उससे जानकारी प्रदान करने चार लाख रुपये की लिखित में मांग की गई है। राज्य मानव अधिकार आयोग ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर जबलपुर को कार्रवाई कर निराकरण करने निर्देश जारी किए हैं।

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