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Jabalpur News: विकलांगता बीमा क्लेम दिलाने के नाम पर 5.5 लाख की ठगी, ट्रक चढ़ने से गंवाने पड़े थे दोनों पैर

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: जबलपुर ब्यूरो Updated Wed, 25 Feb 2026 04:25 PM IST
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सार

ट्रक दुर्घटना में दोनों पैर गंवाने वाले जबलपुर निवासी चैतन्य चोपड़ा से बीमा क्लेम दिलाने के नाम पर एजेंट अमित कुमार ने 50 लाख रुपये दिलाने का झांसा देकर करीब 5.44 लाख रुपये ठग लिए। क्लेम नहीं मिलने पर पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई, पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। 

A man was duped of Rs 5.5 lakh in the name of providing disability insurance claim
फ्रॉड केस - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार

ट्रक चढ़ने के कारण दोनों पैर गंवाने पर पीड़ित व्यक्ति ने पॉलिसी करवाने वाले व्यक्ति से संपर्क किया। बीमा करवाने वाले व्यक्ति ने 50 लाख का क्लेम दिलवाने के नाम पर विकलांग व्यक्ति से साढ़े पांच लाख रुपये ठग लिए। पुलिस ने पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश प्रारंभ कर दी है।

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रांझी थाना प्रभारी उमेश गोल्हानी के अनुसार चैतन्य चोपड़ा (49) की जनता टेंट हाउस के समीप चिकन की दुकान है। उसका साल 2014 में अमित कुमार लंब से अवीवा इंश्योरेंस कंपनी का 50 लाख रुपये का बीमा करवाया था। उसे बताया गया था कि मृत्यु या विकलांग होने की स्थिति में उसे पचास लाख रुपये का बीमा क्लेम मिलेगा। चैतन्य 16 फरवरी 2025 को हुई सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया था और ट्रक चढ़ने के कारण दोनों पैर गंवा दिए थे। विकलांग होने पर उसने बीमा राशि क्लेम के लिए क्लेम किया तो उसे बताया गया कि पॉलिसी में विकलांगता कवर नहीं थी। इसके बाद उसने अमित से संपर्क किया तो उसने कंपनी से 50 लाख का क्लेम दिलाने के एवज में उससे 10 प्रतिशत राशि की मांग रखी। आरोपी युवक ने बीमा क्लेम दिलवाने के नाम पर विकलांग व्यक्ति से अलग-अलग किस्तों में विकलांग व्यक्ति से आरोपी के द्वारा 5 लाख 44 हजार रुपये लिए गए थे।
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क्लेम की राशि नहीं मिलने विकलांग व्यक्ति के घर गया। परिजनों ने उसे बताया कि अमित घर छोड़कर चला गया है। पीड़ित विकलांग ने मंगलवार की थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4) के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। 

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