सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur News ›   Jabalpur Court: Bail plea of woman SDOP rejected in Seoni hawala money robbery case

Jabalpur Court: हवाला के 2.96 करोड़ लूटकांड, मुख्य आरोपी SDOP पूजा पांडे की जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: अर्पित याज्ञनिक Updated Tue, 02 Dec 2025 10:51 PM IST
सार

जस्टिस देवनारायण मिश्रा ने सुनवाई के दौरान कहा कि कानून की रक्षा करने वाले ही जब गंभीर अपराध में शामिल हों, तो उन्हें जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। कोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए याचिका वापस लेने का आग्रह स्वीकार किया गया और याचिका खारिज कर दी गई।

विज्ञापन
Jabalpur Court: Bail plea of woman SDOP rejected in Seoni hawala money robbery case
जबलपुर हाईकोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

कटनी से जालना महाराष्ट्र जा रही कार से हवाला के 2.96 करोड़ रुपये लूटने के मामले में मुख्य आरोपी SDOP पूजा पांडे की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस देवनारायण मिश्रा की एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि कानून की रक्षा करने वाले ही गंभीर अपराध में शामिल है। उन्हें जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है। हाईकोर्ट के सख्त रवैये को देखते हुए जमानत याचिका वापस लेने का आग्रह किया गया। एकलपीठ ने आवेदन को स्वीकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया।

Trending Videos


गौरतलब है कि 8 और 9 अक्तूबर की दरम्यानी रात सिवनी के लखनवाडा थानान्तर्गत सीलादेही बाईपास पर कटनी से जालना जा रही कार को रोककर पुलिस कर्मियों ने उसमें रखे 2.96 करोड़ की लूटे थे। महिला एसडीओपी पूजा पांडे किसी अन्य व्यक्ति से फोन पर निर्देश प्राप्त कर पुलिस टीम का नेतृत्व कर रही थी। पुलिस ने 11 अक्तूबर को महिला एसडीओपी के घर से 1 करोड़ 45 लाख रुपये नकद बरामद किये थे। 
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस ने 14 अक्तूबर को महिला एसडीओपी व 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ डकैती का प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। जिला न्यायालय से जमानत याचिका खारिज होने के कारण आरोपी निलंबित एसडीओपी ने हाईकोर्ट की शरण ली थी।

ये भी पढ़ें- 50 हजार की धरम और पांच दिन का इंतजार तय करेगा दोषी कौन? पंचों ने भरवाया पंचनामा; जानें पूरा मामला

जमानत याचिका का मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान शासन की तरफ से बताया गया कि एसआईटी की अभी लंबित है। प्रकरण में एक पुलिस अधिकारी, एक आरक्षक सहित दो सिविलियन को प्रकरण में आरोपी बनाया गया है। प्रकरण में जांच जारी है। ऐसी स्थिति में आरोपी को जमानत का लाभ प्रदान नहीं किया जाये। एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए उक्त तल्ख टिप्पणी की। एकलपीठ के सख्त रवैये को देखते हुए जमानत आवेदन वापस लेने का आग्रह किया गया। एकलपीठ ने आग्रह को स्वीकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed