सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur News ›   EOW files case against three contractors who obtained contract from MP Power Transmission Company by submittin

Jabalpur: फर्जी दस्तावेज से ले लिया 226 करोड़ रुपये के तीन ठेके, अब EOW ने कंपनी संचालकों पर दर्ज किया केस

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: तरुणेंद्र चतुर्वेदी Updated Wed, 03 Dec 2025 01:21 PM IST
सार

फर्जीवाड़े का जब पता चला तो आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने मामला दर्ज कर लिया। एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी से ठेका प्राप्त करने के लिए जाली दस्तावेज लगाकर कर तीन ठेकेदारों ने 226 करोड़ रुपये का ठेका प्राप्त किया था। अब केस दर्ज हो गया। पढ़ें पूरी खबर। 

विज्ञापन
EOW files case against three contractors who obtained contract from MP Power Transmission Company by submittin
eow कार्यालय
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

जबलपुर स्थित एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी से ठेका प्राप्त करने के लिए कैलाश देवबिल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 226 करोड़ रुपये के ठेके हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज पेश किए थे। जांच के बाद EOW ने संचालकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया।

Trending Videos

EOW से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कैलाश देवबिल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के संचालकगण द्वारा वर्ष 2016 से 2020 तक फर्जी दस्तावेज़ पेश कर ठेके प्राप्त करने की शिकायत मिली थी। जांच में पाया गया कि एमपी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के कुल 20 ठेके प्राप्त किए गए थे, जिनमें से तीन ठेकों के लिए कंपनी ने नोएडा स्थित एक कंपनी के परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट पेश किए थे।

विज्ञापन
विज्ञापन


इनॉक्स विंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस लिमिटेड, नोएडा ने स्पष्ट किया कि उनके द्वारा देवबिल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को कोई परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया है। कंपनी ने ठेके प्राप्त करने के लिए कूटरचित परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट पेश किए थे।

ये भी पढ़ें- भोपाल गैस त्रासदी: एक ऐसी रात जिसे शहर आज भी नहीं भूल पाया, 41 वर्ष बाद भी इंसाफ का इंतजार; छलक उठे आंसू

हाईटेंशन लाइन व सब-स्टेशन बनाती है कंपनी
प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह कंपनी हाईटेंशन लाइनों और सब-स्टेशनों का निर्माण करती है। फर्जी परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट का उपयोग करके कंपनी ने 220 केवी के सब-स्टेशन निर्माण सहित दो अन्य ठेके प्राप्त किए थे। तीनों ठेकों की कुल राशि 226 करोड़ रुपये थी, जो निर्धारित दरों से कम पर हासिल किए गए थे।

EOW ने जांच के बाद कैलाश कुमार शुक्ला (प्रबंध संचालक, कैलाश देवबिल्ड इंडिया प्रा. लि.), सीमा शुक्ला (डायरेक्टर) और भानू शुक्ला (डायरेक्टर), निवासी हाथीताल कॉलोनी, को आरोपी बनाया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed