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Khandwa News: दुष्कर्म कर प्राइवेट पार्ट में हाथ डाल निकाल ली थी महिला की आंतें, अब मिला तिहरा आजीवन कारावास
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, खंडवा
Published by: खंडवा ब्यूरो
Updated Thu, 19 Feb 2026 11:45 PM IST
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सार
खंडवा जिले के हरसूद न्यायालय ने महिला से दुष्कर्म व हत्या के जघन्य मामले में आरोपी हरिराम को दोषी करार देकर तिहरी आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने अपराध की क्रूरता को देखते हुए उसे मृत्यु तक जेल में रखने का आदेश दिया।
खंडवा कोर्ट का फैसला
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
मध्यप्रदेश के खंडवा जिले के हरसूद न्यायालय द्वारा दुष्कर्म एवं उसके बाद हुई हत्या जैसे जघन्य एवं चिन्हित मामले मे बड़ा निर्णय दिया गया है। देर शाम आए इस फैसले में कोर्ट ने आरोपी को तिहरी उम्र कैद के साथ ही 30 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया है। इसके बाद महिला के साथ दुष्कर्म कर, उसके प्राइवेट पार्ट में हाथ डालकर अंतड़ियां तक बाहर निकाल लेने वाले आरोपी हरिराम उर्फ हरि को मारते दम तक कैद में रहना होगा।
इस घटना को लेकर अभियोजन पक्ष के वकील जाहिद अहमद ने बताया कि खालवा थाने की रोशनी पुलिस चौकी में 23 मई 2025 को जानकारी मिली थी कि शादी में गई एक महिला रात से अगले दिन की सुबह तक भी घर वापस नहीं आई थी । इस बीच सुबह गांव की एक वृद्धा ने उसे एक घर के पीछे भाग में जमीन पर खून से सने कपड़ों में लेटा देखा था। घर लाने पर महिला ने बताया कि गांव के हरिराम ने उसके साथ गलत काम किया था। घर की अन्य महिलाओं ने देखा कि इस बीच पीड़िता की आंतें तक बाहर निकली हुई थीं, और कुछ देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसको लेकर पुलिस ने धारा 66, 70 (1) और 103 (1) बीएनएस का दर्ज कर जांच शुरू की और मामले में डीएनए रिपोर्ट पॉजीटिव पाई गई।
ये भी पढ़ें- पुजारी ने शादी का झांसा देकर युवती से किया दुराचार, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज
इस मामले में न्यायालय ने आरोपी को तीनों ही धाराओं में दोषी पाते हुए कहा कि हरिराम का कृत्य देखते हुए यदि उसे कम दंड से दंडित किया जाता है तो समाज पर विपरित प्रभाव पड़ेगा व गंभीर अपराधों में दंड पर नरम रुख अपनाया जाएगा तो अपराधियों के साहस बढ़ेंगे और समाज में उचित संदेश नहीं जाएगा। इसके बाद उसे तीनों ही धाराओं में दोषी पाए जाने के चलते प्रत्येक धारा में आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई। इस तरह से आरोपी को तिहरे आजीवन कारावास अर्थात मृत्यु तक जेल में ही बंद रहने के आदेश दिए गए।
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इस घटना को लेकर अभियोजन पक्ष के वकील जाहिद अहमद ने बताया कि खालवा थाने की रोशनी पुलिस चौकी में 23 मई 2025 को जानकारी मिली थी कि शादी में गई एक महिला रात से अगले दिन की सुबह तक भी घर वापस नहीं आई थी । इस बीच सुबह गांव की एक वृद्धा ने उसे एक घर के पीछे भाग में जमीन पर खून से सने कपड़ों में लेटा देखा था। घर लाने पर महिला ने बताया कि गांव के हरिराम ने उसके साथ गलत काम किया था। घर की अन्य महिलाओं ने देखा कि इस बीच पीड़िता की आंतें तक बाहर निकली हुई थीं, और कुछ देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसको लेकर पुलिस ने धारा 66, 70 (1) और 103 (1) बीएनएस का दर्ज कर जांच शुरू की और मामले में डीएनए रिपोर्ट पॉजीटिव पाई गई।
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इस मामले में न्यायालय ने आरोपी को तीनों ही धाराओं में दोषी पाते हुए कहा कि हरिराम का कृत्य देखते हुए यदि उसे कम दंड से दंडित किया जाता है तो समाज पर विपरित प्रभाव पड़ेगा व गंभीर अपराधों में दंड पर नरम रुख अपनाया जाएगा तो अपराधियों के साहस बढ़ेंगे और समाज में उचित संदेश नहीं जाएगा। इसके बाद उसे तीनों ही धाराओं में दोषी पाए जाने के चलते प्रत्येक धारा में आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई। इस तरह से आरोपी को तिहरे आजीवन कारावास अर्थात मृत्यु तक जेल में ही बंद रहने के आदेश दिए गए।
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