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Mandla News: कृषि उपज मंडी में जुर्माना दर से ले रहे अतिरिक्त पैसा, पीड़ित व्यापारी ने मंडी सचिव से की शिकायत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मंडला
Published by: अर्पित याज्ञनिक
Updated Sun, 24 Nov 2024 09:50 PM IST
सार
मंडला जिले के बिछिया कृषि उपज मंडी में उपनिरीक्षकों पर ट्रक ड्राइवरों और व्यापारियों से अवैध वसूली का आरोप लगा है। एक व्यापारी अक्षय साहू ने शिकायत की कि उनसे नियमानुसार ₹53,836 जुर्माना लिया जाना था, लेकिन ₹73,836 वसूले गए।
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कृषि उपज मंडी विवाद।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
इन दिनों मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ आने जाने वाले ट्रक ड्राइवर सहित व्यापारियों से धड़ल्ले से अवैध वसूली की जा रही है। मंडला जिले के मोतीमाला, मवई, सिंझौरा, अंजनिया, बिछिया, चारूटोला चैक पोस्ट पर माल वाहनो को रोककर अवैध वसूली की जाती है। ये पैसा सरकारी फीस चुकाने के बाद अलग से लिया जा रहा है। ये आरोप किसी गुंडे बदमाश पर ही नहीं, बल्कि कृषि उपज मंडी बिछिया के उप निरीक्षकों पर लग रहे हैं।
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मिली जानकारी के अनुसार अवैध वसूली का एक अनोखा मामला देखने को मिला, जहां बिछिया कृषि उपज मंडी के उप निरीक्षक आकाश ठाकुर और ब्रजेश नामदेव ने छत्तीसगढ़ जा रहे एक मक्का वाहन को रोका और पांच गुना मंडी जुर्माना 53 हजार 836 के साथ 20 हजार रुपये अतिरिक्त शुल्क देने की बात कहीं, व्यापारी ने 20 हजार रुपये अतिरिक्त शुल्क न देने को कहा और जैसे ही यह मामला मीडिया के सामने आया तो मंडी उप निरीक्षकों ने शासकीय मंडी के रशीद में छेड़छाड़ करते हुए नियम विरुद्ध तरीके से 20 हजार रुपये अतिरिक्त जोड़ दिया गया, जबकि नियामानुसार शासकीय जुर्माना रसीद में छेड़खानी न करके नया जुर्माना रसीद जारी की जानी थी, लेकिन उपनिरीक्षकों ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अतिरिक्त राशि जोड़कर 73 हजार 836 का जुर्माना रसीद जारी कर दिया।
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हैरानी की बात यह है कि इस संबंध में व्यापारी अक्षय साहू ने इसकी शिकायत बिछिया कृषि उपज मंडी सचिव कन्हैया मरकाम से की तो उपनिरीक्षक आकाश ठाकुर और ब्रजेश नामदेव ने अपने आप को सही साबित करने के लिए फर्जी तरीके से व्यापारी का फर्जी बिल बना दिया गया, जबकि व्यापारी का कहना है कि बिना मेरे हस्ताक्षर हुए ये बिल कैसे हो सकता है, जबकि मेरा बिल 8 लाख 13 हजार 936 रुपये का है और मंडी सचिव को पेश किया गया कम्प्यूटर से कूट रचित बिल 11 लाख 47 हजार 280 रुपये का बगैर व्यापारी के हस्ताक्षर किया गया बिल की जानकारी मंडी सचिव के दी गई, जबकि व्यापारी का कहना है कि इतनी बड़ी रकम का बिल कैसे हो सकता है। यह पूर्ण रूप से फर्जी है जिसकी उचित जांच कराई जाए।
मक्के की गाड़ी जो कि संतोष इमरत ट्रेडर्स पलारी जिला सिवनी के नाम से थी इसे रोका गया। जिसमें 328.20 क्वींटल मका लोड़ था जिसके वैध दस्तावेज नही पाए गए जिस पर 8 लाख 13 हजार 936 रूपए का माल होने पर पांच गुना जुर्माना लगाया जाना था जिस पर समझौता शुल्क एवं निराश्रित शुल्क मिलाकर 53 हजार 836 रूपए का जुर्माना नियत किया गया था लेकिन संबंधित निरीक्षकों के द्वारा 73 हजार 836 रूपए का जुर्माना लगाने की बात कर राशि ली गई। जिस पर व्यापारी के विरोध के बाद दी गई रशीद में छेड़छाड़ करते हुए ओवर राइटिंग की गई है। वहीं इस पूरे प्रकरण में मजेदार बात यह है कि अवशेष कीमत भी जोड़ी गई है जो कि मंडी अधिनियम के अंतर्गत कहीं पर भी लागू नही है। उप निरीक्षकों के द्वारा अन्य वाहनों से भी अधिक राशि वसूली गई है।
मला मेरे संज्ञान आया
नारायण सिंह पट्टा, बिछिया विधायक ने कहा कि मामला मेरे संज्ञान आया है इस तरह का कृत्य मेरे विधानसभा क्षेत्र में किया जा रहा है मैं कदा ही बर्दाश नही करूंगा। मुझे जानकारी लगी है कि कृषि उपज मंडी बिछिया के संबंधित उपनिरीक्षक आकाश ठाकुर और ब्रजेश नामदेव के द्वारा पांच गुना मंडी जुर्माना के साथ अवैध तरीके से अतिरिक्त पैसा सिवनी के व्यापारी से मांगा गया जो पूर्णत: गलत है। मैं तत्काल उपसंचालक को पत्र लिखकर संबंधित उपनिरीक्षक पर कड़ी कार्रवाई करूवाऊंगा। ऐसे उप निरीक्षक मेरे क्षेत्र में बिल्कुल भी नही होने चाहिए जो व्यापारियों को प्रताड़ित करता हो।
मंडी जुर्माने में ली ज्यादा रकम
पीड़ित व्यापारी अक्षय साहू ने बताया कि मेरी गाड़ी मोतीनाला के मंगली के पास रोका गया था, जिसमें 328 क्विंटल मक्का लोड था जिसका बिल 8 लाख 13 हजार 936 था, जिसका संबंधित उपनिरीक्षकों के द्वारा अनुज्ञा पत्र मांगा गया लेकिन मेरे पास अनुज्ञा पत्र था, जिसका पांच गुना मंडी जुर्माना 53 हजार 836 रुपये लेना था, लेकिन मुझसे 73 हजार 836 लिया गया। उसकी शिकायत मैंने मंडी सचिव से की है। साथ उपनिरीक्षकों के द्वारा मेरा फर्जी बिल सचिव को दिखा गया है, जिसकी मैं उचित जांच की मांग करता हूं।
बिल की पुष्टि के बाद वैधानिक कार्रवाई करूंगा
सचिव कृषि उपज मंडी बिछिया कन्हैया मरकाम ने कहा कि ऐसा नहीं है ये अवैध वसूली नहीं है ये वाहनों पर वैधानिक कार्रवाई है, जिसका पांच गुना जुर्माना अनुज्ञा पत्र न होने पर लिया जाता है, लेकिन एक मामला मेरे संज्ञान में आया है, जिसका मेरे पास दो बिल आए हैं। एक बिल संबंधित उपनिरीक्षकों के द्वारा दिया गया और दूसरा बिल मैनापिपरिया का व्यापारी ने दिया है। साथ ही पीड़ित व्यापारी ने अपने लेटर पैड में अतिरिक्त 20 हजार रुपये देने और फर्जी बिल की शिकायत की है। मैं एक सप्ताह में दोनों बिल की पुष्टि करते हुए वैधानिक कार्रवाई करूंगा।
कृषि उपज मंडी बिछिया उपनिरीक्षक आकाश ठाकुर ने कहा कि मैनापिरिया की गाड़ी मैंने ही रोकी थी, जिसका मैंने वैधानिक कार्रवाई की है। हां मैं मानता हूं कि संबंधित बिल में मैंने ओवर राइटिंग की है, चूंकि रात का समय था, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने कोई अतिरिक्त पैसा नहीं है जो मंडी जुर्माना है वहीं लिया है। अगर किसी प्रकार की अवैध वसूली की जानकारी सामने आ रही है तो मंडी सचिव इसकी जांच करें।

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