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Narsinghpur News: दहेज के लिए हुई थी मां-बेटी की हत्या, आत्महत्या साबित करने की थी साजिश, पति गिरफ्तार

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नरसिंहपुर Published by: नरसिंहपुर ब्यूरो Updated Fri, 23 Jan 2026 06:06 PM IST
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सार

Narsinghpur News: नरसिंहपुर जिले के कोदसा गांव में 18 जनवरी को हुई मां-बेटी की मौत का मामला पुलिस जांच में दहेज हत्या निकला। प्रारंभिक रूप से आत्महत्या माने जाने वाली घटना में मृतका मुस्कान पटेल और उनकी तीन वर्षीय बेटी यशस्वी की हत्या उसके पति ने अपने परिजनों के साथ मिलकर की थी। 

Mother and daughter murdered for dowry in Narsinghpur there was conspiracy to make it look like suicide
मृतक मां बेटी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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जिले के करेली थाना क्षेत्र के ग्राम कोदसा में 18 जनवरी को हुई मां-बेटी की मौत के मामले में पुलिस जांच के बाद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। प्रारंभिक तौर पर आत्महत्या माने जा रहे इस मामले को अब पुलिस ने दहेज हत्या करार दिया है। जांच के बाद मृतका के पति, सास और ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है।

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संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी मां-बेटी की मौत
18 जनवरी को करेली पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम कोदसा निवासी मुस्कान पटेल और उनकी तीन वर्षीय बेटी यशस्वी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की। मां-बेटी के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया।
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मायके पक्ष ने लगाए दहेज प्रताड़ना के आरोप
जांच के दौरान मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज को लेकर लगातार प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए। परिजनों के बयान दर्ज करने के साथ ही पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य भी जुटाए। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और उपलब्ध साक्ष्यों के विश्लेषण के बाद पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यह आत्महत्या का मामला नहीं, बल्कि दहेज प्रताड़ना के चलते हुई हत्या है।

दहेज हत्या का प्रकरण दर्ज
सभी तथ्यों के सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की धाराओं में बदलाव करते हुए दहेज हत्या का प्रकरण दर्ज किया। इसके बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में मृतका का पति भूपेन्द्र पटेल, ससुर जुगराज पटेल और सास ममता बाई पटेल शामिल हैं।

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इन धाराओं के तहत दर्ज किया गया केस 
रेली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 304B, 498A, 3/5 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपियों को न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया जारी है।

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