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Neemuch News: आर्मी जवान से मारपीट के मामले में दो आरोपियों को तीन-तीन माह की सजा, इतने का जुर्माना भी लगा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नीमच
Published by: नीमच ब्यूरो
Updated Wed, 10 Sep 2025 08:26 PM IST
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सार
MP Crime News: सेना के जवान से मारपीट करने के मामले में आरोपियों को सजा सुनाई गई है। नीमच कोर्ट ने तीन-तीन माह की सजा दी है। साथ ही एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विशाल खाड़े ने 9 सितंबर को सुनाया।
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विस्तार
पांच साल पुराने मामले में नीमच कोर्ट ने आर्मी जवान से मारपीट करने वाले दो आरोपियों को तीन-तीन माह की सजा और एक-एक हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है। यह फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विशाल खाड़े ने 9 सितंबर को सुनाया।
क्या था मामला?
अभियोजन अधिकारी अजय वर्मा ने बताया कि घटना 17 सितंबर 2020 की है। फरियादी दिलीप राजपूत आर्मी में जवान हैं और उस समय छुट्टी पर अपने गांव मेलकी मेवाड़ आए हुए थे। उनका और आरोपियों का घर आमने-सामने है तथा जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा था।
घटना वाले दिन दोपहर करीब 12 बजे जब फरियादी कुएं पर जा रहे थे, तभी आरोपियों ने उन्हें रोककर विवाद शुरू कर दिया। इस दौरान पर्वत सिंह ने पत्थर से और कमल सिंह ने लकड़ी से हमला कर घायल कर दिया। आसपास के लोगों ने बीच-बचाव कर मामले को शांत कराया।
ये भी पढ़ें- Neemuch News: भाजपा नेता के बेटे सहित 11 आरोपियों पर लगी डकैती की धारा, सत्र न्यायालय को किया गया केस ट्रांसफर
पुलिस और कोर्ट की कार्रवाई
पीड़ित ने घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने मेडिकल करवाकर मामला दर्ज किया और जांच के बाद न्यायालय में चालान पेश किया।
विचारण उपरांत कोर्ट ने दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत दोषी मानते हुए 3-3 माह का सश्रम कारावास और 1000-1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
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क्या था मामला?
अभियोजन अधिकारी अजय वर्मा ने बताया कि घटना 17 सितंबर 2020 की है। फरियादी दिलीप राजपूत आर्मी में जवान हैं और उस समय छुट्टी पर अपने गांव मेलकी मेवाड़ आए हुए थे। उनका और आरोपियों का घर आमने-सामने है तथा जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा था।
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घटना वाले दिन दोपहर करीब 12 बजे जब फरियादी कुएं पर जा रहे थे, तभी आरोपियों ने उन्हें रोककर विवाद शुरू कर दिया। इस दौरान पर्वत सिंह ने पत्थर से और कमल सिंह ने लकड़ी से हमला कर घायल कर दिया। आसपास के लोगों ने बीच-बचाव कर मामले को शांत कराया।
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पुलिस और कोर्ट की कार्रवाई
पीड़ित ने घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने मेडिकल करवाकर मामला दर्ज किया और जांच के बाद न्यायालय में चालान पेश किया।
विचारण उपरांत कोर्ट ने दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत दोषी मानते हुए 3-3 माह का सश्रम कारावास और 1000-1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
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