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Ratlam News: पति की आंख में मिर्ची झोंककर नकदी-जेवर ले भागी थी 'फर्जी दुल्हन', कोर्ट ने सुनाई तीन साल की सजा

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रतलाम Published by: हिमांशु प्रियदर्शी Updated Mon, 28 Jul 2025 07:51 PM IST
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सार

Ratlam News: सहायक निदेशक अभियोजन आशा शाक्यवार ने बताया कि यह मामला वर्ष 2016 का है, जब एक युवक को शादी के नाम पर फंसाकर उसकी जिंदगी और जमा पूंजी को छलने की साजिश रची गई थी। पढ़ें पूरी खबर...।
 

3 years rigorous imprisonment for fake bride who threw chilli powder in husband eyes fled with cash jewellery
फर्जी दुल्हन को तीन साल का सश्रम कारावास - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

रतलाम में फर्जी शादी कर पति की आंखों में मिर्ची पाउडर झोंककर नकदी और जेवरात लेकर भागने वाली आरोपी दुल्हन मोना पारिक को अदालत ने तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे पांच हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। यह फैसला प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट आकांक्षा गुप्ता की अदालत ने सोमवार को सुनाया।

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अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कृष्णकांत चौहान ने केस की पैरवी की। सहायक निदेशक अभियोजन आशा शाक्यवार ने बताया कि यह मामला वर्ष 2016 का है, जब एक युवक को शादी के नाम पर फंसाकर उसकी जिंदगी और जमा पूंजी को छलने की साजिश रची गई थी।
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ऐसे रचा गया धोखाधड़ी का जाल
पीड़ित मुकेश टांक, निवासी ग्राम कांकरा, काफी समय से विवाह के लिए उपयुक्त जीवनसाथी की तलाश में था। इसी बीच आरोपी ओमप्रकाश, हसीना बी और कचरू उर्फ कचरूलाल ने मुकेश से संपर्क किया और भरोसा दिलाया कि वे उसका एक अच्छी लड़की से विवाह कराएंगे। इसके बाद उन्होंने इंदौर निवासी मोना पारिक से उसकी शादी करवा दी।
 
कुछ ही दिनों बाद 17 अप्रैल 2016 को मुकेश, अपनी पत्नी मोना को बाइक पर बैठाकर इंदौर जाने के लिए अपनी मौसी के घर दीनदयालनगर, रतलाम लेकर जा रहा था। रास्ते में मोना ने एक पूर्व नियोजित साजिश के तहत मुकेश की आंखों में मिर्ची पाउडर झोंक दिया और करीब एक लाख के जेवरात और दो लाख रुपये नकदी लेकर फरार हो गई।
 
लंबे समय तक फरार रही आरोपी, फिर कोर्ट में चला मामला
घटना के बाद मुकेश ने आरोपियों की तलाश की, लेकिन वे फरार हो चुके थे। मुकेश ने थाने में मामला दर्ज कराया, जिसके आधार पर दीनदयालनगर थाना पुलिस ने फर्जी शादी और धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज किया। जांच के दौरान सामने आया कि इस अपराध में मोना के साथ उसके भाई राजेश पारिक, साथी शीला उर्फ छाया, अभिषेक सोनी सहित कुल सात लोग शामिल थे। इन सभी ने मिलकर एक संगठित साजिश के तहत मुकेश को लूटा था।

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मोना को सजा, एक आरोपी दोषमुक्त, बाकी फरार
काफी सुनवाई के बाद न्यायालय ने मुख्य आरोपी मोना पारिक को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई, जबकि शीला उर्फ छाया को सबूत के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया। कचरू उर्फ कचरूलाल की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई, जबकि आरोपी ओमप्रकाश, हसीना बी, अभिषेक सोनी और राजेश पारिक अब भी फरार हैं। इनकी तलाश जारी है और उन्हें भगोड़ा घोषित किया जा चुका है।

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