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Sagar News: किशनपुरा के ढाबे पर पुलिस का छापा, चार लाख का अवैध पेट्रोलियम पदार्थ जब्त; चार आरोपी गिरफ्तार
Sun, 28 Jun 2026 08:23 AM IST
सागर ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सागर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सागर
Published by: सागर ब्यूरो
Updated Sun, 28 Jun 2026 08:23 AM IST
सार
सागर जिले के नरयावली थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध पेट्रोलियम पदार्थ के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम किशनपुरा स्थित एक ढाबे पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान करीब 4 लाख रुपये मूल्य का ज्वलनशील पदार्थ, एक ट्रक और ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
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पुलिस द्वारा जप्त वाहन
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विस्तार
सागर में अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत नरयावली थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने ग्राम किशनपुरा स्थित एक ढाबे पर छापा मारकर अवैध रूप से भंडारित और परिवहन किए जा रहे भारी मात्रा में ज्वलनशील पेट्रोलियम पदार्थ को जब्त किया है। इस मामले में पुलिस ने मौके से एक ट्रक, बिना नंबर का ट्रैक्टर-ट्रॉली और चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त किए गए ज्वलनशील पदार्थ की अनुमानित कीमत लगभग ₹4 लाख बताई जा रही है।
किशनपुरा के ढाबे पर छापा
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 27 जून को नरयावली थाना प्रभारी उप निरीक्षक प्रतिमा मिश्रा पुलिस बल के साथ क्षेत्र में गश्त पर थीं। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम किशनपुरा स्थित सौरभ ढाबा पर एक ट्रक में अवैध रूप से पेट्रोल/डीजल या अन्य ज्वलनशील पेट्रोलियम पदार्थ से भरी टंकियां लोड की जा रही हैं।
सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत गवाहों के साथ मौके पर दबिश दी। वहां ट्रक (क्र. MP-09-HH-2834) में टंकियां लोड करते हुए चार लोग मिले, जिनकी पहचान शिवकुमार यादव, गौरव यादव, वीरेन्द्र यादव और ट्रक चालक हेमराज कोरी के रूप में हुई। जब पुलिस ने उनसे पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण और परिवहन से जुड़े वैध दस्तावेज मांगे, तो आरोपी कोई भी कागजात पेश नहीं कर सके।
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69 टंकियों में भरा था 'लाइट डीजल ऑयल' और 'मिक्स सॉल्वेंट'
पुलिस ने मौके पर खड़े ट्रक और एक बिना नंबर की लाल रंग की महिंद्रा ट्रैक्टर-ट्रॉली की तलाशी ली। इस दौरान कुल 69 प्लास्टिक की टंकियां (प्रत्येक की क्षमता 200 लीटर) बरामद हुईं।
21 टंकियों में लाइट डीजल ऑयल (LDO) भरा हुआ था। वहीं, 48 टंकियों में मिश्रित ज्वलनशील पदार्थ/मिक्स सॉल्वेंट होने की आशंका जताई गई है। पुलिस ने सभी 69 टंकियों को विधिवत जब्त कर लिया है और हर टंकी से एक-एक लीटर के कुल 69 नमूने (सैंपल्स) लेकर उन्हें सीलबंद कर दिया है, जिन्हें लैब टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा।
ये भी पढ़ें- Indore: इंदौर पुलिस पर पथराव, सिर में टांके... पर धाराएं मामूली! क्या दबंगों के आगे पस्त हो गया खाकी का खौफ
चोरी का माल होने की आशंका, नई धाराओं में केस दर्ज
पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया यह ज्वलनशील पदार्थ अवैध रूप से जमा किया गया था, जिसके चोरी का होने की पूरी संभावना है। इसके अलावा रिहायशी इलाके या ढाबे पर इस तरह के ज्वलनशील पदार्थ का अवैध भंडारण पर्यावरण और जनस्वास्थ्य के लिए भी एक बड़ा खतरा साबित हो सकता था।
इस मामले में नरयावली थाना पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 151/2026 दर्ज किया है। आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 303(2), 280 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 व 7 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अब इस बात का पता लगा रही है कि इस खेल का मुख्य सरगना कौन है और यह माल कहां से लाया गया था।
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किशनपुरा के ढाबे पर छापा
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 27 जून को नरयावली थाना प्रभारी उप निरीक्षक प्रतिमा मिश्रा पुलिस बल के साथ क्षेत्र में गश्त पर थीं। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम किशनपुरा स्थित सौरभ ढाबा पर एक ट्रक में अवैध रूप से पेट्रोल/डीजल या अन्य ज्वलनशील पेट्रोलियम पदार्थ से भरी टंकियां लोड की जा रही हैं।
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सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत गवाहों के साथ मौके पर दबिश दी। वहां ट्रक (क्र. MP-09-HH-2834) में टंकियां लोड करते हुए चार लोग मिले, जिनकी पहचान शिवकुमार यादव, गौरव यादव, वीरेन्द्र यादव और ट्रक चालक हेमराज कोरी के रूप में हुई। जब पुलिस ने उनसे पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण और परिवहन से जुड़े वैध दस्तावेज मांगे, तो आरोपी कोई भी कागजात पेश नहीं कर सके।
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69 टंकियों में भरा था 'लाइट डीजल ऑयल' और 'मिक्स सॉल्वेंट'
पुलिस ने मौके पर खड़े ट्रक और एक बिना नंबर की लाल रंग की महिंद्रा ट्रैक्टर-ट्रॉली की तलाशी ली। इस दौरान कुल 69 प्लास्टिक की टंकियां (प्रत्येक की क्षमता 200 लीटर) बरामद हुईं।
21 टंकियों में लाइट डीजल ऑयल (LDO) भरा हुआ था। वहीं, 48 टंकियों में मिश्रित ज्वलनशील पदार्थ/मिक्स सॉल्वेंट होने की आशंका जताई गई है। पुलिस ने सभी 69 टंकियों को विधिवत जब्त कर लिया है और हर टंकी से एक-एक लीटर के कुल 69 नमूने (सैंपल्स) लेकर उन्हें सीलबंद कर दिया है, जिन्हें लैब टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा।
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चोरी का माल होने की आशंका, नई धाराओं में केस दर्ज
पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया यह ज्वलनशील पदार्थ अवैध रूप से जमा किया गया था, जिसके चोरी का होने की पूरी संभावना है। इसके अलावा रिहायशी इलाके या ढाबे पर इस तरह के ज्वलनशील पदार्थ का अवैध भंडारण पर्यावरण और जनस्वास्थ्य के लिए भी एक बड़ा खतरा साबित हो सकता था।
इस मामले में नरयावली थाना पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 151/2026 दर्ज किया है। आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 303(2), 280 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 व 7 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अब इस बात का पता लगा रही है कि इस खेल का मुख्य सरगना कौन है और यह माल कहां से लाया गया था।
