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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Amitabh Bachchan faces trouble for calling Nagda a 'village'; court seeks police report April 9

MP: नागदा को ‘गांव’ कहने पर अमिताभ बच्चन की बढ़ेंगी मुश्किलें, अदालत ने 9 अप्रैल तक पुलिस से मांगी रिपोर्ट

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन Published by: उज्जैन ब्यूरो Updated Sun, 22 Feb 2026 10:05 AM IST
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सार

नागदा में टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति के एक एपिसोड में शहर से जुड़ी कथित भ्रामक जानकारी प्रसारित करने के आरोप में दायर परिवाद पर अदालत ने पुलिस से जांच प्रतिवेदन मांगा है। पढ़ें पूरी खबर

Amitabh Bachchan faces trouble for calling Nagda a 'village'; court seeks police report April 9
अमिताभ बच्चन की मुश्किलें बढ़ी। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

उज्जैन प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी, नागदा की अदालत ने लक्ष्मण बनाम अमिताभ बच्चन प्रकरण में पुलिस थाना नागदा को 18 फरवरी 2026 से 9 अप्रैल 2026 के बीच जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मामला टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में प्रसारित कथित वक्तव्यों को लेकर दायर परिवाद से संबंधित है।

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क्या है मामला
नागदा निवासी लक्ष्मण सुंदरा द्वारा दायर परिवाद में आरोप लगाया गया है कि 23 दिसंबर 2025 को प्रसारित एक एपिसोड में नागदा शहर से संबंधित भ्रामक और असत्य जानकारी प्रस्तुत की गई, जिससे नगर की छवि को ठेस पहुंची है। परिवाद में कार्यक्रम के होस्ट अमिताभ बच्चन तथा स्टोरी पिक्चर नेटवर्क इंडिया के सीईओ गौरव बनर्जी को पक्षकार बनाया गया है।

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परिवाद के अनुसार मामला भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 318(4) एवं 420, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 5, 6(1)(डी), 6(1)(एफ), 6(1)(के) तथा धारा 16, साथ ही केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के प्रावधानों के अंतर्गत बताया गया है।

अदालत ने प्रथम दृष्टया तथ्यों को देखते हुए पुलिस थाना नागदा को मामले की जांच कर निर्धारित अवधि में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। परिवादकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, वीडियो सामग्री और शपथ-पत्रों को भी न्यायालयीन अभिलेख में संलग्न किया गया है।


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शहर की छवि धूमिल करने का आरोप
परिवाद में कहा गया है कि नागदा एक महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर है, जिसकी ऐतिहासिक, भौगोलिक और सामाजिक पहचान है। आरोप है कि कार्यक्रम में इसे छोटा गांव और जल संकटग्रस्त क्षेत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया, जो तथ्यात्मक रूप से गलत है और इससे नगरवासियों की प्रतिष्ठा प्रभावित हुई है।

प्रकरण में परिवादकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजेश मंडवारिया (आलोट) और अधिवक्ता दीपमाला अवाना (नागदा) ने पैरवी की। अधिवक्ता जैना श्रीमाल ने भी तर्क प्रस्तुत किए।पुलिस प्रतिवेदन प्रस्तुत होने के बाद अदालत आगे की न्यायिक कार्यवाही पर निर्णय लेगी। फिलहाल मामला विचाराधीन है।

अमिताभ बच्चन की मुश्किलें बड़ी

अमिताभ बच्चन की मुश्किलें बड़ी

 

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