केंद्र सरकार ने देश में संचालन की क्षमता में सुधार के लिए विदेशी मानकों के अनुरूप बसों, ट्रक-ट्रालों और मालवाहक वाहनों के आकार को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन कानून-1989 से संबंधित नियम-93 में वाहनों के आकार में बदलाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है।
बाइक, ऑटो रिक्शा, ट्रक सबकी लंबाई-चौड़ाई बदलेगी, सरकार ने दी मंजूरी
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: योगेश साहू
Updated Tue, 30 Jun 2020 09:32 AM IST
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