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वाहन मालिक सावधान: अब किया यह काम तो कटेगा भारी चालान, सड़क परिवहन मंत्रालय की चेतावनी

ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Sun, 06 Jun 2021 02:12 PM IST
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Delhi Traffic Police Challan Offence - फोटो : Twitter
सड़क हादसों में रोजाना सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। सरकारी आकंड़ों के मुताबाकि सड़क दुर्घटनाओं और मौतों की अधिकतम संख्या ओवर-स्पीडिंग के कारण होती है। ऐसे में तेज रफ्तार से चलने वाले वाहनों पर अब मंत्रालय ने सख्ती बरतने का मन बना लिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने चार पहिया वाहनों, बाइक, स्कूटर और मोटरसाइकिल समेत सभी दोपहिया वाहनों की ड्राइविंग के दौरान रफ्तार को लेकर अलर्ट जारी किया है। अगर आपके भी किसी वाहन के मालिक हैं और तेज रफ्तार में गाड़ी चलाना पसंद करते हैं, तो सावधान हो जाइए। अब ट्रैफिक पुलिस आपको गलती करने पर नहीं बख्शेगी और आपका चालान कट सकता है। परिवहन मंत्रालय ने तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वाले चालकों को चेतावनी दी है। मंत्रालय ने कहा है कि check yourself before you wreck yourself (अपने आप को खत्म कर लेने से पहले खुद पर लगाम लगाएं)। नए सड़क सुरक्षा कानून के मुताबिक अगर आप तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो आप पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। 
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delhi traffic police - फोटो : अमर उजाला
'तीसरी आंख' से रख रही है नजर
कई बार जाने-अनजाने में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन हो जाता है। लोग बेखबर रहते हैं कि किसी ने नहीं देखा लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि परिवहन विभाग उन्हें 'तीसरी आंख' से देख रहा है। सड़कों पर लगे हाई-स्पीड कैमरों की मदद से ट्रैफिक पुलिस यातायात की कड़ी निगरानी करती है। इससे ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर कोई छूट नहीं मिलती और गलती करने पर सीधे ई-चालान हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि ई-चालान करने पर इसका कोई एसएमएस भी ड्राइवर के मोबाइल पर नहीं आता। अगर एसएमएस मिले तो उसके साथ दिए गए लिंक पर क्लिक कर आप अपने ई-चालान का स्टेटस देख सकते हैं। लेकिन एसएमएस नहीं मिलने तो आप सीधे वेबसाइट या एम परिवहन एप के जरिए अपने वाहन के ई-चालान की जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब आप घर बैठे पता कर सकते हैं की आपकी गाड़ी का चालान कटा है या नहीं। अगर कट गया है तो आप उसका भुगतान भी ऑनलाइन कर सकते हैं। 
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Delhi Traffic Police - फोटो : अमर उजाला
आपका ई-चालान कटा है या नहीं, ऐसे करें पता
परिवहन विभाग ने लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए घर बैठे ई-चालान जमा करने के लिए echallan.parivahan.gov.in वेबसाइट शुरू की है। जिससे आपको किसी ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। साथ ही बिना समय बर्बाद किए, आसान तरीके से आप ई-चालान का भुगतान घर बैठे कर सकते हैं।

वेबसाइट पर ऐसे पता करें ई-चालान कटा है या नहीं
  • सबसे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ई-चालान वेबसाइट पर जाएं। 
  • यहां आपको चालान स्टेटस की चेक करने के तीन विकल्प मिलेंगे।
  • एक चालान नंबर, दूसरा वाहन नंबर और तीसरा ड्राइविंग लाइसेन्स नंबर का। इनमें से किसी एक विकल्प को चुनना है।
  • इसके बाद नीचे दिया गया कैप्चा कोड फीड करें।
  • इसके बाद गेट डिटेल के विकल्प पर क्लिक करें।
  • अगर आपका चालान कटा होगा तो आपको चालान दिखने लगेगा। 
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Delhi Traffic Police - फोटो : अमर उजाला
ई-चालान जमा करने का तरीका
  • आपको चालान के आगे भुगतान करने का विकल्प दिया जाएगा। 
  • इसके बाद आपके नंबर पर एक OTP आएगा।
  • पे नाऊ के विकल्प पर क्लिक करते ही भुगतान के लिए राज्य परिवहन की वेबसाइट खुल जाएगी।
  • फिर आपको 'नेक्स्ट' के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके पेज पर पेमेंट कंफर्मेशन का पेज खुलकर सामने आएगा।
  • इसके  बाद आपको 'प्रोसीड' के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • यहां आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं।
  • ऑनलाइन भुगतान करते ही आपका चालान जमा हो जाएगा।
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Delhi Traffic Police - फोटो : अमर उजाला
इंश्योरेंस प्रीमियम से है वसूलने की तैयारी
अगर आपका चालान कट गया है और अभी तक नहीं चुकाया है, तो फटाफट भुगतान कर दें। कहीं ऐसा न हो कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और वाहन का पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी पीयूसी सर्टिफिकेट रद्द हो जाए। क्योंकि दिल्ली-एनसीआर में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर इंश्योरेंस प्रीमियम से है वसूलने की तैयारी चल रही है। इंश्योरेंस रेगुलेटर ट्रैफिक रूल्स के उल्लंघन को गाड़ियों के प्रीमियम से जोड़ने जा रहा है। दिल्ली-एनसीआर में इस योजना के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही है। इंश्योरेंस रेगुलेटर ट्रैफिक नियम तोड़ने पर इंश्योरेंस प्रीमियम को महंगा करने जा रहा है, जिसका नतीजा यह होगा कि इंश्योरेंस रिन्यू करते समय प्रीमियम का भुगतान करने पर दोपहिया वाहन चालकों को 100 से 750 रुपये तक अतिरिक्त देना पड़ सकता है, वहीं कार या कमर्शियल वाहन चालकों के लिए यह 300 से 1500 रुपये के बीच होगी।

ट्रैफिक उल्लंघन पर मिलेंगे पाइंट्स
इसके अलावा ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के आधार पर पाइंट्स दिए जाएंगे। जिससे प्रीमियम में बढ़ोतरी हो जाएगी। इरडा के ड्राफ्ट के मुताबिक नशे में गाड़ी चलाने पर सर्वाधिक ट्रैफ़िक उल्लंघन प्वाइंट्स मिलेंगे, जबकि खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने और ड्राइविंग के दौरान फोन के इस्तेमाल पर सबसे ज्यादा उल्लंघन प्वाइंट्स मिलेंगे। अगर अपराध बार-बार दोहराए जाते हैं तो प्वाइंट्स दोगुने और तिगुने हो जाएंगे।
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