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Delhi Police issues 5882 challans for violations on old diesel cars delhi pollution diesel cars
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Delhi Pollution: दिल्ली में पुरानी डीजल कारों पर नकेल, काटे गए 5800 से ज्यादा चालान
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Sat, 12 Nov 2022 12:34 PM IST
दिल्ली शहर में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों पर लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों पर काफी सख्ती बरती जा रही है। ऐसे वाहनों को अभी भी चलाने वाले लोगों को 5,800 से ज्यादा चालान जारी किए हैं। यहां जहरीली हवा की गुणवत्ता से लड़ने के लिए बड़े प्रयासों के तहत 13 नवंबर तक ऐसे वाहनों की आवाजाही पर सख्ती से रोक लगा दी गई है।
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Delhi Traffic Police
- फोटो : अमर उजाला
दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार की सुबह तक उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 5,882 चालान जारी किए हैं। विभाग के एक ट्वीट में कहा गया है, "प्रदूषण से लड़ने के लिए 13 नवंबर तक बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल वाहनों पर प्रतिबंध के तहत, 11.11.2022 को सुबह 6 बजे तक 5882 वाहनों को रोक दिया गया / उनका चालान किया गया। आपातकालीन वाहनों को छूट दी गई है।"
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Delhi Traffic
- फोटो : राजन राय
ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान या GRAP (जीआरएपी) के तीसरे चरण के तहत ऐसे वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पहले सूचित किया था, "दिल्ली में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चार-पहिया वाहन ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण III के तहत प्रतिबंधित रहेंगे।"
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Old Vehicles
- फोटो : ANI
ऐसे वाहनों पर 20,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। और जबकि इस हफ्ते के शुरू में कुछ भ्रम था कि क्या प्रतिबंध में ढील दी गई है, तो इसका जवाब है कि प्रतिबंध जारी हैं यह रविवार तक लागू रहेगा। परिवहन विभाग ने कहा है कि, "यदि CAQM GRAP-III और उससे ऊपर के प्रतिबंधों का आदेश देता है, तो प्रतिबंध 13 नवंबर से आगे भी जारी रहेगा।"
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Air Pollution
- फोटो : For Reference Only
यहां यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध ऐसे वाहनों की उम्र के बावजूद है और दिल्ली में 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध पहले की तरह जारी है। 15 वर्ष से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों पर भी प्रतिबंध है जब तक कि अधिकृत केंद्रों से फिटनेस प्रमाण पत्र हासिल नहीं किया जाता है।
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