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Vehicle GST Cut: 350cc तक की मोटरसाइकिलें और छोटी कारें होंगी सस्ती, जानें बड़ी बाइक पर कितना टैक्स?
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Wed, 03 Sep 2025 11:14 PM IST
सार
GST काउंसिल ने 350cc तक की बाइक्स और छोटी कारों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया। 22 सितंबर से लागू होगा नया GST स्ट्रक्चर, त्योहारों से पहले बढ़ेगी मांग और मिलेगी ग्राहकों को राहत।
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जीएसटी में बदलाव
- फोटो : amarujala.com
भारत में छोटी कारों और मोटरसाइकिल खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जीएसटी काउंसिल ने टैक्स दरों में बड़ा बदलाव करते हुए एक नया टू-टियर (दो स्तर वाला) जीएसटी स्ट्रक्चर लागू किया है, जो 22 सितंबर से प्रभावी होगा। इस फैसले के बाद कई जरूरी सामान और गाड़ियां पहले से सस्ती हो जाएंगी।

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Royal Enfield Bullet 350
- फोटो : Royal Enfield
बाइक्स और छोटी कारों पर 10% की राहत
बुधवार को घोषित नए जीएसटी रेट स्ट्रक्चर में बड़ी राहत दी गई है। अब 350cc तक की बाइक्स और छोटी कारों पर टैक्स 10 प्रतिशत घटा दिया गया है। पहले इन पर 28 प्रतिशत टैक्स लगता था, लेकिन अब ये 18 प्रतिशत स्लैब में आ गए हैं। वहीं, 350cc से ज्यादा इंजन वाली बाइक्स को लग्ज़री गुड्स माना जाएगा और उन पर नया 40 प्रतिशत स्लैब लागू होगा। यह बदलाव 22 सितंबर से लागू होगा। यानी ग्राहकों को सीधा फायदा मिलेगा और गाड़ियों की कीमतें घटेंगी।
इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर कोई बदलाव नहीं
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए फिलहाल कोई नई दर लागू नहीं की गई है। सभी EVs अब भी 5% स्लैब में ही रहेंगे, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को राहत मिलेगी।
यह भी पढ़ें - Bike Theft: यूके में चोरी हुई भारतीय ट्रैवलर की बाइक, अधर में लटक गई दुनिया घूमने की इच्छा
बुधवार को घोषित नए जीएसटी रेट स्ट्रक्चर में बड़ी राहत दी गई है। अब 350cc तक की बाइक्स और छोटी कारों पर टैक्स 10 प्रतिशत घटा दिया गया है। पहले इन पर 28 प्रतिशत टैक्स लगता था, लेकिन अब ये 18 प्रतिशत स्लैब में आ गए हैं। वहीं, 350cc से ज्यादा इंजन वाली बाइक्स को लग्ज़री गुड्स माना जाएगा और उन पर नया 40 प्रतिशत स्लैब लागू होगा। यह बदलाव 22 सितंबर से लागू होगा। यानी ग्राहकों को सीधा फायदा मिलेगा और गाड़ियों की कीमतें घटेंगी।
इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर कोई बदलाव नहीं
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए फिलहाल कोई नई दर लागू नहीं की गई है। सभी EVs अब भी 5% स्लैब में ही रहेंगे, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को राहत मिलेगी।
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Hero Super Splendor Xtec 125cc Bike
- फोटो : Hero Motocorp
अब सिर्फ दो स्लैब रहेंगे लागू
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही टैक्स स्लैब को सरल बनाने का संकेत दे चुके थे। अब जीएसटी में सिर्फ दो मुख्य स्लैब रहेंगे -
यह भी पढ़ें - 2025 Hyundai Creta Electric: ह्यूंदै क्रेटा इलेक्ट्रिक के तीन नए वेरिएंट लॉन्च, मिलेगी 510 किमी तक की रेंज और धांसू फीचर्स
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही टैक्स स्लैब को सरल बनाने का संकेत दे चुके थे। अब जीएसटी में सिर्फ दो मुख्य स्लैब रहेंगे -
- 5% जरूरी सामानों के लिए
- 18% गैर-जरूरी सामानों के लिए
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Maruti Suzuki Dzire
- फोटो : Maruti Suzuki
अब "छोटी कार" किसे कहा जाएगा?
नई परिभाषा के मुताबिक, अब छोटी कार वही होगी जिसकी लंबाई 4000 मिमी से ज्यादा न हो और जिसमें या तो 1200cc तक का पेट्रोल इंजन हो या फिर 1500cc तक का डीजल इंजन। इन कारों पर पहले 28 प्रतिशत जीएसटी लगता था, लेकिन अब टैक्स घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। यानी ग्राहकों को इन गाड़ियों पर सीधी राहत मिलेगी।
बड़ी बाइक्स होंगी महंगी
350cc से ज्यादा इंजन वाली बाइक्स अब पहले से ज्यादा महंगी होंगी। पहले इन पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगता था और साथ ही 3-5 प्रतिशत सेस भी जुड़ जाता था। यानी कुल टैक्स लगभग 32 प्रतिशत हो जाता था। लेकिन अब नया नियम लागू होने के बाद इन पर सीधे 40 प्रतिशत का फ्लैट टैक्स लगेगा। यानी पहले से ज्यादा बोझ गाड़ियों के दाम पर पड़ेगा।
यह भी पढ़ें - Green Hydrogen: ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? भारत में 35 इंजन इस तकनीक से होंगे तैयार, हर ट्रेन की कीमत करोड़ों में
यह भी पढ़ें - Highway: भारत के 10 हाईवे पर दौड़ेंगी ग्रीन हाइड्रोजन ट्रक, सरकार का बड़ा कदम
नई परिभाषा के मुताबिक, अब छोटी कार वही होगी जिसकी लंबाई 4000 मिमी से ज्यादा न हो और जिसमें या तो 1200cc तक का पेट्रोल इंजन हो या फिर 1500cc तक का डीजल इंजन। इन कारों पर पहले 28 प्रतिशत जीएसटी लगता था, लेकिन अब टैक्स घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। यानी ग्राहकों को इन गाड़ियों पर सीधी राहत मिलेगी।
बड़ी बाइक्स होंगी महंगी
350cc से ज्यादा इंजन वाली बाइक्स अब पहले से ज्यादा महंगी होंगी। पहले इन पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगता था और साथ ही 3-5 प्रतिशत सेस भी जुड़ जाता था। यानी कुल टैक्स लगभग 32 प्रतिशत हो जाता था। लेकिन अब नया नियम लागू होने के बाद इन पर सीधे 40 प्रतिशत का फ्लैट टैक्स लगेगा। यानी पहले से ज्यादा बोझ गाड़ियों के दाम पर पड़ेगा।
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Mahindra XUV700
- फोटो : Mahindra
बड़ी कारों पर क्या असर होगा?
जो कारें "छोटी कार" की परिभाषा में नहीं आतीं, उन पर अब 40 प्रतिशत टैक्स लगेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टैक्स पहले से ज्यादा हो गया है। पहले इन पर 28 प्रतिशत जीएसटी के साथ करीब 15 प्रतिशत का सेस लगता था, यानी कुल मिलाकर लगभग 42 प्रतिशत टैक्स देना पड़ता था। अब इसकी जगह सीधे 40 प्रतिशत फ्लैट टैक्स लगेगा। 1,200 सीसी से अधिक पेट्रोल और 1,500 सीसी से अधिक डीजल वाली सभी कारों पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। इसका फायदा ग्राहकों को होगा क्योंकि कुल टैक्स का बोझ थोड़ा कम हो जाएगा।
अन्य वाहनों पर कितनी जीएसटी
ऑटो पार्ट्स, जिन पर पहले अलग-अलग दरें थीं, अब 18 प्रतिशत की एक समान दर से कर लगेगा। और तीन पहिया वाहनों पर जीएसटी को 28 से घटाकर 18 फीसदी किया गया है। बस, ट्रक और एम्बुलेंस जैसे बड़े वाहन भी 18 प्रतिशत के स्लैब में आएंगे। निजी इस्तेमाल के लिए विमानों पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
यह भी पढ़ें - Tesla in India: भारत में टेस्ला की धूम नहीं! इसकी वजह कीमत या मस्क का है असर?
जो कारें "छोटी कार" की परिभाषा में नहीं आतीं, उन पर अब 40 प्रतिशत टैक्स लगेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टैक्स पहले से ज्यादा हो गया है। पहले इन पर 28 प्रतिशत जीएसटी के साथ करीब 15 प्रतिशत का सेस लगता था, यानी कुल मिलाकर लगभग 42 प्रतिशत टैक्स देना पड़ता था। अब इसकी जगह सीधे 40 प्रतिशत फ्लैट टैक्स लगेगा। 1,200 सीसी से अधिक पेट्रोल और 1,500 सीसी से अधिक डीजल वाली सभी कारों पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। इसका फायदा ग्राहकों को होगा क्योंकि कुल टैक्स का बोझ थोड़ा कम हो जाएगा।
अन्य वाहनों पर कितनी जीएसटी
ऑटो पार्ट्स, जिन पर पहले अलग-अलग दरें थीं, अब 18 प्रतिशत की एक समान दर से कर लगेगा। और तीन पहिया वाहनों पर जीएसटी को 28 से घटाकर 18 फीसदी किया गया है। बस, ट्रक और एम्बुलेंस जैसे बड़े वाहन भी 18 प्रतिशत के स्लैब में आएंगे। निजी इस्तेमाल के लिए विमानों पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
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