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RBI: अगर एटीएम से निकल आए कटे-फटे नोट, तो क्या करें, जानिए आरबीआई का नियम

फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र सिंह Updated Sun, 03 Dec 2023 11:58 AM IST
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rbi currency exchange rule - फोटो : iStock

RBI Currency Exchange Rule: कई बार एटीएम से पैसा निकालने समय कटे-फटे नोट निकले आते हैं। इसके बाद लोग परेशान हो जाते हैं। लोगों के मन में सवाल खड़ा होता है कि अब क्या करें? अगर आप किसी दुकानदार को कटे-फटे नोट देते हैं, तो वो लेने से इंकार कर देता है। अगर आपके साथ भी ऐसी घटना होती है, तो परेशान न हों। आसानी से कटे-फटे नोट को बदला जा सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के मुताबिक, अगर एटीएम से कटे-फटे नोट निकलते हैं, तो घबराए नहीं। 



एटीएम से निकले कटे-फेट नोट को आसानी से बदला जा सकता है। आरबीआई के नियम के मुताबिक, एटीएम से कटे-फटे निकलते हैं तो बैंक बदलने से मना नहीं कर सकते हैं। बैंक में नोट बदलने की कोई लंबी प्रक्रिया नहीं है। मिनटों में नोट बदला सकता है। आप एटीएम से निकले फटे नोट को बैंक लेकर जाइए, जिस बैंक से आपका एटीएम लिंक्ड है। बैंक में आपको एप्लिकेशन लिखनी पड़ेगी, जिसमें पैसे निकालने की तारीख, समय और जिस एटीएम से निकाला उसका नाम मेंशन करना होगा। 
 

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rbi currency exchange rule - फोटो : iStock

एप्लिकेशन के साथ आपको एटीएम से निकली स्लिप की काॅपी भी लगानी होती है। अगर स्लिप नहीं है, तो मोबाइल पर आए ट्रांजेक्शन डिटेल देनी होगी। बैंक को सभी जानकारी देने पर आपको हाथों-हाथ नोट बदलकर दूसरे नोट दे दिए जाएंगे। आरबीआई की तरफ से अप्रैल 2017 में एक गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसमें कहा गया कि बैंक कटे-फटे-गंदे नोट को बदलने से इंकार नहीं कर सकते हैं। सभी बैंक अपनी हर ब्रांच में लोगों के कटे-फटे-गंदे नोट को बदलेंगे। यह सभी ग्राहकों के साथ किया जाएगा। 

 

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rbi currency exchange rule - फोटो : iStock

एसबीआई का नियम 

 देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) का कटे-फटे नोट को लेकर कहना है कि बैंक में नोट की गुणवत्ता की जांच अत्याधुनिक नोट सॉर्टिंग मशीनों से होती है। इस जांच के बाद कटे/फटे या खराब नोट मिलने की संभावना न के बराबर होती है। इसके बावजूद अगर ग्राहक को एटीएम से कटे-फटे नोट निकलते हैं, तो बैंक के किसी शाखा में जाकर बदल सकते हैं। 

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RBI Guidelines - फोटो : iStock

आरबीआई ने अपने एक सर्कुलर में कहा था कि बैंकों द्वारा खराब नोट को बदलने से मना किया जाता है, तो उनके ऊपर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह बैकों के सभी ब्रांचों पर लागू होगा। आरबीआई के मुताबिक, एटीएम से खराब या नकली नोट निकलते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी बैंक की होती है, एटीएम में नोट डालने वाली एजेंसी की भी नहीं। नोट में कोई खराबी है, तो बैंक कर्मचारी यह चेक करें। अगर नोट पर सीरियल नंबर, गांधीजी का वॉटरमार्क और गवर्नर की शपथ नजर आ रही है, तो बैंक को नोट बदलना ही पड़ेगा।

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rbi currency exchange rule - फोटो : iStock

आरबीआई का नियम

समय-समय पर आरबीआई कटे-फटे नोट को लेकर सर्कुलर करता है। ऐसे नोटों को आप किसी बैंक या रिजर्व बैंक के कार्यालय में आसानी से बदल सकते हैं। रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक, एक व्यक्ति एक बार में अधिक से अधिक 20 नोटों को ही बदल सकता है और नोटों की कुल वैल्यू 5,000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ स्थितियों में नोट नहीं बदले जा सकते हैं। आरबीआई के नियम के मुताबिक, बुरी तरह जले, टुकड़े-टुकड़े नोटों को नहीं बदला जा सकता। आरबीआई के इश्यू ऑफिस में ऐसे नोटों को जमा कराया जा सकता है। 

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