RBI Currency Exchange Rule: कई बार एटीएम से पैसा निकालने समय कटे-फटे नोट निकले आते हैं। इसके बाद लोग परेशान हो जाते हैं। लोगों के मन में सवाल खड़ा होता है कि अब क्या करें? अगर आप किसी दुकानदार को कटे-फटे नोट देते हैं, तो वो लेने से इंकार कर देता है। अगर आपके साथ भी ऐसी घटना होती है, तो परेशान न हों। आसानी से कटे-फटे नोट को बदला जा सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के मुताबिक, अगर एटीएम से कटे-फटे नोट निकलते हैं, तो घबराए नहीं।
RBI: अगर एटीएम से निकल आए कटे-फटे नोट, तो क्या करें, जानिए आरबीआई का नियम
एप्लिकेशन के साथ आपको एटीएम से निकली स्लिप की काॅपी भी लगानी होती है। अगर स्लिप नहीं है, तो मोबाइल पर आए ट्रांजेक्शन डिटेल देनी होगी। बैंक को सभी जानकारी देने पर आपको हाथों-हाथ नोट बदलकर दूसरे नोट दे दिए जाएंगे। आरबीआई की तरफ से अप्रैल 2017 में एक गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसमें कहा गया कि बैंक कटे-फटे-गंदे नोट को बदलने से इंकार नहीं कर सकते हैं। सभी बैंक अपनी हर ब्रांच में लोगों के कटे-फटे-गंदे नोट को बदलेंगे। यह सभी ग्राहकों के साथ किया जाएगा।
एसबीआई का नियम
देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) का कटे-फटे नोट को लेकर कहना है कि बैंक में नोट की गुणवत्ता की जांच अत्याधुनिक नोट सॉर्टिंग मशीनों से होती है। इस जांच के बाद कटे/फटे या खराब नोट मिलने की संभावना न के बराबर होती है। इसके बावजूद अगर ग्राहक को एटीएम से कटे-फटे नोट निकलते हैं, तो बैंक के किसी शाखा में जाकर बदल सकते हैं।
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आरबीआई ने अपने एक सर्कुलर में कहा था कि बैंकों द्वारा खराब नोट को बदलने से मना किया जाता है, तो उनके ऊपर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह बैकों के सभी ब्रांचों पर लागू होगा। आरबीआई के मुताबिक, एटीएम से खराब या नकली नोट निकलते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी बैंक की होती है, एटीएम में नोट डालने वाली एजेंसी की भी नहीं। नोट में कोई खराबी है, तो बैंक कर्मचारी यह चेक करें। अगर नोट पर सीरियल नंबर, गांधीजी का वॉटरमार्क और गवर्नर की शपथ नजर आ रही है, तो बैंक को नोट बदलना ही पड़ेगा।
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आरबीआई का नियम
समय-समय पर आरबीआई कटे-फटे नोट को लेकर सर्कुलर करता है। ऐसे नोटों को आप किसी बैंक या रिजर्व बैंक के कार्यालय में आसानी से बदल सकते हैं। रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक, एक व्यक्ति एक बार में अधिक से अधिक 20 नोटों को ही बदल सकता है और नोटों की कुल वैल्यू 5,000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ स्थितियों में नोट नहीं बदले जा सकते हैं। आरबीआई के नियम के मुताबिक, बुरी तरह जले, टुकड़े-टुकड़े नोटों को नहीं बदला जा सकता। आरबीआई के इश्यू ऑफिस में ऐसे नोटों को जमा कराया जा सकता है।