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ऐसे ऑनलाइन फाइल करें अपना आईटीआर-1 फॉर्म, मिनटों में पूरा होगा प्रोसेस
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
Published by: shubham
Updated Mon, 08 Apr 2019 01:46 PM IST
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2018-19 वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद आयकर रिटर्न भरने की तैयारी करदाताओं को शुरू कर देनी चाहिए। आयकर विभाग ने करदाताओं की सुविधा के लिए इस बार के आईटीआर फॉर्म जारी कर दिए हैं। अगर आप वेतनभोगी या फिर पेंशन पाते हैं तो फिर आपको आईटीआर-1 फॉर्म भरना होगा। रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2019 है।
इस तरह से ऑनलाइन भरें अपना आईटीआर
50 लाख तक की सालाना आय वालों को आईटीआर फॉर्म-1 भरना होगा। अगर करदाता को सैलरी या फिर पेंशन, एक मकान या दुकान, जमाधन पर मिलने वाले ब्याज पर आय इतनी होती है तो फिर उनको यह वाला फॉर्म भरना होता है।
चाहिए होंगे यह डॉक्यूमेंट्स
आईटीआर दाखिल करने के लिए करदाताओं के पास निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए....- पैन कार्ड
- आधार
- कंपनी द्वारा जारी किया फॉर्म 16
- फॉर्म 26एस
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इस वेबसाइट पर करना होगा फाइल
- ई-फाइल करने के लिए करदाता के पास पैन नंबर यूजर आई़डी और पासवर्ड होना चाहिए।
- करदाता को incometaxindiaefiling.gov.in पर यूजरनेम व पासवर्ड के जरिए लॉगिन करना होगा।
- इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न पेज पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करने के बाद अपना असेसमेंट ईयर, आईटीआर फॉर्म और सब्मिशन मो़ड बताना होगा।
- इसके बाद ‘Prepare and submit online’ ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस पेज पर आपको अपनी जानकारी को भरना होगा और ई-वेरिफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद अगले पेज पर आपको अपनी समस्त आय की जानकारी देनी होगी।
- इसके बाद कुल देय आयकर के बारे में पता चल जाएगा।
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ऐसे होगा दाखिल
इसके बाद आपको अपने कुल आयकर देय का भुगतान नेटबैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड से करना होगा। इससे पहले आपको अपने रिटर्न का प्रीव्यू भी देखने को मिलेगा। अगर आप सारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो फिर रिटर्न को दाखिल कर सकते हैं।