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इस वित्त वर्ष से बदल गये हैं पैसा बचाने के यह छह नियम, आपको जानना है जरूरी

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Published by: shubham Updated Tue, 02 Apr 2019 05:33 PM IST
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these six rules on personal finance changed from new financial years

इस वित्त वर्ष से पैसा बचाने के कई पुराने नियमों में बदलाव हो गया है। अगर आप अभी भी पैसा बचाने के लिए पुराने नियमों का पालन कर रहे हैं तो फिर इनको भूल जाइये। अब आपको अपने खर्च, निवेश के संबंध में कई नियमों को बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं करने पर आपको भविष्य में नुकसान हो सकता है। हम आपको ऐसे ही छह नियमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिनमें बदलाव करने का वक्त आ गया है। 

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20 फीसदी करें रिटायरमेंट के लिए बचत

पहले आप अपनी रिटायरमेंट के लिए हर महीने सैलरी का 10 फीसदी बचाते थे। अब इस वित्त वर्ष से आपको इसमें काफी बदलाव करना होगा। महंगाई में इजाफा होने से अब आपको 20 फीसदी सैलरी को रिटायरमेंट के लिए बचाना होगा। 

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म्यूचुअल फंड से शेयर बाजार में निवेश

पहले लोग शेयर बाजार में सीधे तौर पर निवेश करते थे। लेकिन अब इस नियम को बदलना होगा।अब आप एसआईपी के जरिए शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं। इससे दीर्घ अवधि में आपका पैसा ज्यादा अच्छे से बढ़ेगा। उम्र बढ़ने के साथ ही आप अपने निवेश को कम कर सकते हैं, लेकिन यह निवेश 25 से 40 फीसदी के बीच होना चाहिए। 

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खत्म करना होगा 50-30-20 का नियम

पहले हम अपनी कमाई का 50 फीसदी घर के खर्चों के लिए, 20 फीसदी निवेश के लिए और 30 फीसदी अन्य बड़े खर्चों के रखते थे। लेकिन अब इसमें 20 फीसदी निवेश के नियम को बदलकर 30 से 40 फीसदी करना होगा। यह आप तब कर सकते हैं, जब आपके ऊपर किसी तरह का कोई ईएमआई न हो। हालांकि अब अच्छी सैलरी होने से लोग ज्यादा पैसा निवेश कर सकते हैं। 

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तीन के बजाए नौ महीने के लिए रखें बड़ा फंड

पहले नियम होता था कि लोगों के पास करीब तीन महीने से लेकर के छह महीने फंड होना चाहिए, जिससे आप नौकरी जाने या फिर परिवार में किसी इमरजेंसी जरूरत के लिए रख सकें। हालांकि अब इसमें बदलाव करना होगा और यह नौ महीने के लिए बढ़ाना होगा, क्योंकि नौकरी मिलने की स्थिति काफी खराब है। 
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