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राम रहीम के जेल से बाहर आने में बड़ी अड़चन बन सकता है ये सच, मां और पत्नी भी जानती होंगी
Tue, 25 Jun 2019 01:11 PM IST
खुशबू गोयल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिरसा(हरियाणा)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिरसा(हरियाणा)
Published by: खुशबू गोयल
Updated Tue, 25 Jun 2019 01:11 PM IST
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फाइल फोटो
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डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम का एक सच सामने आया है, जिससे बाबा का पैरोल मिलना मुश्किल हो जाएगा। असलियत जानकर पुलिस वाले भी चौंक गए।
फाइल फोटो
राम रहीम के नाम पर कोई कृषि योग्य जमीन नहीं
राम रहीम द्वारा कृषि कार्य के लिए पैरोल मांगने को लेकर राजस्व विभाग ने अपनी रिपोर्ट सिरसा पुलिस को सौंप दी है। सिरसा पुलिस ने रिपोर्ट एसआईटी को सौंप दी है, लेकिन अभी एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सिरसा एसपी को नहीं सौंपी है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी एसपी सिरसा ने सदर थाना प्रभारी और सिटी थाना प्रभारी से रिपोर्ट मांगी हुई है।
राम रहीम द्वारा कृषि कार्य के लिए पैरोल मांगने को लेकर राजस्व विभाग ने अपनी रिपोर्ट सिरसा पुलिस को सौंप दी है। सिरसा पुलिस ने रिपोर्ट एसआईटी को सौंप दी है, लेकिन अभी एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सिरसा एसपी को नहीं सौंपी है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी एसपी सिरसा ने सदर थाना प्रभारी और सिटी थाना प्रभारी से रिपोर्ट मांगी हुई है।
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डेरे की जमीन राम रहीम की व्यक्तिगत जमीन नहीं
रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि डेरा प्रमुख के नाम पर सिरसा में कृषि योग्य कोई भूमि नहीं है। डेरा सच्चा सौदा के पास करीब 800 एकड़ जमीन है, जिसमें से करीब 260 एकड़ जमीन कृषि योग्य है, लेकिन राम रहीम के नाम पर कोई भूमि नहीं है। डेरे की यह जमीन बेगू, नेजिया और अली मोहम्मद गांव के रकबे में आती है। डेरा या ट्रस्ट की जमीन को राम रहीम की व्यक्तिगत कृषि भूमि नहीं माना जाएगा।
रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि डेरा प्रमुख के नाम पर सिरसा में कृषि योग्य कोई भूमि नहीं है। डेरा सच्चा सौदा के पास करीब 800 एकड़ जमीन है, जिसमें से करीब 260 एकड़ जमीन कृषि योग्य है, लेकिन राम रहीम के नाम पर कोई भूमि नहीं है। डेरे की यह जमीन बेगू, नेजिया और अली मोहम्मद गांव के रकबे में आती है। डेरा या ट्रस्ट की जमीन को राम रहीम की व्यक्तिगत कृषि भूमि नहीं माना जाएगा।
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जेल अधीक्षक ने सिरसा उपायुक्त से मांगी रिपोर्ट
गौरतलब है कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह की ओर से कृषि कार्य के लिए पैरोल मांगी गई है। रोहतक के जेल अधीक्षक ने इस संबंध में सिरसा के उपायुक्त से रिपोर्ट मांगी है। पूछा गया है कि क्या कैदी राम रहीम को पैरोल देना उचित होगा या नहीं? पत्र में बताया गया है कि जेल में राम रहीम का आचरण अच्छा है और उसने यहां कोई अपराध भी नहीं किया है। अब जिला प्रशासन को राम रहीम की पैरोल को लेकर अपनी अनुशंसा सौंपनी है।
गौरतलब है कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह की ओर से कृषि कार्य के लिए पैरोल मांगी गई है। रोहतक के जेल अधीक्षक ने इस संबंध में सिरसा के उपायुक्त से रिपोर्ट मांगी है। पूछा गया है कि क्या कैदी राम रहीम को पैरोल देना उचित होगा या नहीं? पत्र में बताया गया है कि जेल में राम रहीम का आचरण अच्छा है और उसने यहां कोई अपराध भी नहीं किया है। अब जिला प्रशासन को राम रहीम की पैरोल को लेकर अपनी अनुशंसा सौंपनी है।
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दो मामलों में सजा काट रहे हैं डेरा प्रमुख
राम रहीम को सीबीआई कोर्ट द्वारा 25 जुलाई 2017 को दो साध्वियों के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिया गया था। दोनों मामलों में सीबीआई कोर्ट ने उसे 28 अगस्त को 10-10 साल की कैद और 15-15 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके अतिरिक्त रामचंद्र छत्रपति की हत्या मामले में भी सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके अतिरिक्त डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह के दो मामले कोर्ट में ट्रायल पर है।
राम रहीम को सीबीआई कोर्ट द्वारा 25 जुलाई 2017 को दो साध्वियों के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिया गया था। दोनों मामलों में सीबीआई कोर्ट ने उसे 28 अगस्त को 10-10 साल की कैद और 15-15 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके अतिरिक्त रामचंद्र छत्रपति की हत्या मामले में भी सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके अतिरिक्त डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह के दो मामले कोर्ट में ट्रायल पर है।