फेसबुक, व्हाट्स एप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह के मैसेज फॉरवर्ड करना अपको सलाखों के पीछे ले जा सकता है।
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आपके मोबाइल में पड़ा ये मैसेज करवा देगा जेल, इग्नोर करेंगे तो मुश्किल में फंस जाएंगे
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
Updated Thu, 12 Jul 2018 07:12 AM IST
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फर्जी या अश्लील मैसेज भेजना या फॉरवर्ड करना, आपको जेल की हवा खिलवा सकता है। आईटी एक्ट के तहत फर्जी सूचनाएं फैलाने पर तीन साल की जेल और जुर्माना लगाया जा सकता है। व्हाट्स एप के जिस ग्रुप में फर्जी या अश्लील मैसेज भेजे जाते हैं, उसके एडमिन के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।
डेमो
- फोटो : डेमो
कई बार हम जाने-अनजाने फर्जी, अश्लील, झूठे या गलत मैसेज सोशल मीडिया पर भेज देते हैं। कई बार लोग बिना सच्चाई जाने किसी भी सूचना को फॉरवर्ड कर देते हैं। यह सामान्य बात लगती है लेकिन आपको जेल की हवा खिला सकती है। भारत में व्हाट्स एप या फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई के लिए कोई अलग से कानून नहीं है। ऐसे में आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की जा सकती है।
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भ्रामक सूचनाएं फैलाने पर तीन साल तक की सजा हो सकती है। वहीं, यदि यह भ्रामक सूचनाएं किसी भी माध्यम से लोक सेवा के पास पहुंची और वह इस पर कार्यवाही करते हुए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करता है तो आईपीसी की धारा 177 के तहत दो साल की कैद और जुर्माना या दोनों लगाया जा सकता है।
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व्हाट्सएप
एसटीएफ के एएसपी अजय सिंह ने बताया कि कई बार मैसेज भेजने वाले को ट्रैस करना मुश्किल होता है। इसलिए ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी तय की जाती है। ऐसे में किसी भी ग्रुप में अगर कोई फर्जी मैसेज चल रहा हो तो एडमिन भी उसके लिए समान रूप से जिम्मेदार माना जाएगा।