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Delhi Blast: अल फलाह ने स्टूडेंट्स से हड़पे 415 करोड़, विदेश भागने की फिराक में था जवाद; ईडी ने किया ये दावा

अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: शाहरुख खान Updated Thu, 20 Nov 2025 10:30 AM IST
सार

अल फलाह विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों से 415 करोड़ हड़पे थे। ईडी ने कोर्ट में कहा कि अल फलाह समूह के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी विदेश भागने की फिराक में था। ईडी का दावा है कि प्रमाणन और मान्यता के झूठे दावों के आधार पर आपराधिक आय अर्जित की।

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Delhi bomb blast case Al Falah University defrauded students of ₹415 crore Jawad was trying to flee abroad
Jawad Ahmed - फोटो : अमर उजाला
अल फलाह समूह के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी ने विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों से धोखाधड़ी के जरिये 415 करोड़ रुपये हड़पे थे। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में यह खुलासा हुआ है। जवाद को विशेष जज के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे 13 दिन के लिए ईडी के रिमांड में भेजा गया है। 


ईडी ने यह भी दावा किया कि जवाद देश छोड़कर भागने की फिराक में था। उसके परिवार के कई सदस्य पहले खाड़ी देशों में बस चुके हैं। ईडी ने दिल्ली धमाके से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में दिल्ली-एनसीआर में कई ठिकानों पर छापों के बाद जवाद को मंगलवार रात गिरफ्तार किया था। 
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Delhi bomb blast case Al Falah University defrauded students of ₹415 crore Jawad was trying to flee abroad
अल फलाह यूनिवर्सिटी (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला
आधी रात के करीब उसे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शीतल चौधरी प्रधान के आवास पर पेश किया गया। रात एक बजे तक चली सुनवाई के दौरान ईडी ने बताया, जवाद के निर्देश पर विश्वविद्यालय और उसके नियंत्रक ट्रस्ट ने प्रमाणन व मान्यता के झूठे दावों के आधार पर विद्यार्थियों व अभिभावकों से बेईमानी कर कम-से-कम 415.10 करोड़ रुपये की आपराधिक आय अर्जित की।
 
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अल फलाह यूनिवर्सिटी - फोटो : अमर उजाला
इंडी ने कहा, आरोपी के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन और प्रभाव है। उसका गंभीर आर्थिक अपराधों का इतिहास है। उसके करीबी परिवार के सदस्य भी खाड़ी देशों में बसे हुए हैं। उसके पास भारत से भागने के कई कारण हैं। इसलिए उसकी गिरफ्तारी जरूरी थी। 
 
Delhi bomb blast case Al Falah University defrauded students of ₹415 crore Jawad was trying to flee abroad
अल फलाह यूनिवर्सिटी - फोटो : अमर उजाला
दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा, धनशोधन रोकथाम अधिनियम की धारा 19 के तहत सभी प्रक्रियाएं की गई हैं। आरोप गंभीर हैं और जांच अभी शुरुआती चरण में है। ऐसे में आरोपी से पूछताछ जरूरी है। ईडी ने अदालत से जवाद की 14 दिन की हिरासत मांगी, जिस पर कोर्ट ने एक दिसंबर तक 13 दिन की मंजूरी दी।
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अल-फलाह यूनिवर्सिटी - फोटो : अमर उजाला
जवाद संस्थापक व प्रबंध ट्रस्टी, हर कोई उसके इशारे पर करता है काम
ईडी ने कोर्ट को बताया कि जवाद सिद्दीकी संस्थापक और प्रबंध ट्रस्टी है और अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट का हर शख्स उसके इशारे पर काम करता है। सभी चीजें उसके नियंत्रण में रहती हैं। विश्वविद्यालय और उसके संस्थानों पर उसका पूरा प्रभाव है। इंडी ने कहा, जवाद से हिरासत में पूछताछ अपराध की आय का पूरा पता लगाने और उसका आकलन करने के लिए जरूरी है। इसमें अघोषित आय भी शामिल है, जिसमें कर चोरी की गई।
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