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बड़ी कार्रवाई की तैयारी: अल-फलाह यूनिवर्सिटी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत हो सकती है अटैच, काली कमाई से बना कैंपस!

पीटीआई, नई दिल्ली Published by: विकास कुमार Updated Sun, 11 Jan 2026 06:22 PM IST
सार

एजेंसी का आरोप है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने खुद को यूजीसी मान्यता प्राप्त बताकर और एनएएसी मान्यता को लेकर गलत दावे कर छात्रों को गुमराह किया।

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ED may attach Al Falah University campus under anti-money laundering law
अल फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग - फोटो : अमर उजाला

हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शिकंजा कसता नजर आ रहा है। रेड फोर्ट इलाके में हुए आतंकी धमाके की जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के बाद एजेंसी इस कैंपस को मनी लॉन्ड्रिंग कानून (पीएमएलए) के तहत अटैच करने की तैयारी कर रही है, आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को बताया।

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ED may attach Al Falah University campus under anti-money laundering law
अल फलाह यूनिवर्सिटी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

निर्माण में काले धन के इस्तेमाल की जांच
ईडी इस बात की जांच कर रही है कि यूनिवर्सिटी के निर्माण में लगाए गए फंड कथित ‘प्रोसीड्स ऑफ क्राइम’ से तो नहीं आए। एजेंसी को संदेह है कि अवैध तरीके से जुटाई गई रकम को फरीदाबाद के धौज इलाके में स्थित यूनिवर्सिटी की इमारतों के निर्माण में खपाया गया।

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अल फलाह का मालिक जावेद - फोटो : अमर उजाला

चेयरमैन जवाद सिद्दीकी पहले से गिरफ्तार
अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को ईडी ने नवंबर में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। एजेंसी का आरोप है कि अल-फलाह ट्रस्ट द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों ने बिना वैध मान्यता और मानक पूरे किए छात्रों को दाखिला देकर उनसे फीस वसूली।

ED may attach Al Falah University campus under anti-money laundering law
अल फलाह यूनिवर्सिटी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

₹415.10 करोड़ की अवैध कमाई का आरोप
ईडी ने अदालत को बताया है कि सिद्दीकी के निर्देश पर यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े ट्रस्ट ने फर्जी मान्यता और गलत दावों के जरिए छात्रों व अभिभावकों को गुमराह कर कम से कम ₹415.10 करोड़ की अवैध कमाई की।

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अल फलाह यूनिवर्सिटी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

संपत्तियों की पहचान और वैल्यूएशन शुरू
सूत्रों के मुताबिक, एजेंसी अल-फलाह ट्रस्ट की चल-अचल संपत्तियों की पहचान और मूल्यांकन की प्रक्रिया में जुटी है। जांच पूरी होने के बाद पीएमएलए के तहत अवैध धन से अर्जित या निर्मित संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया जाएगा।

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