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दिल्ली से खरीदकर यूपी में शराब पीने वालों की अब खैर नहीं, होगी 5 साल की सजा और जुर्माना
Sat, 07 Apr 2018 10:40 AM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Sat, 07 Apr 2018 10:40 AM IST
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अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और दिल्ली से सस्ती शराब खरीद कर पीते हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए नियम लागू कर दिए हैं। अगर आप सस्ते दाम में शराब खरीदने के लिए उत्तर प्रदेश से दिल्ली आते हैं तो आपको..
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बता दें कि योगी सरकार ने एक्साइज एक्ट, 1910 में संशोधन किया है, नियम में बदलाव के बाद आप दूसरे राज्यों से शराब की एक सील बोतल से ज्यादा शराब खरीदकर उत्तर प्रदेश में नहीं ला सकते हैं।
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इस नियम के अनुसार, अगर आप किसी अन्य राज्य से एक बोतल से ज्यादा शराब खरीद कर उत्तर प्रदेश में लाते हैं तो ये एक नॉन-बेलेबल ऑफेंस माना जाएगा जिसमें दोषी को 5 साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना देने होगा।
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अगर कोई एक से ज्यादा सील बोतल उत्तर प्रदेश में लाता है तो यह माना जाएगा की वो अपनी कमाई के लिए ला रहा है और इस वजह से उसको शराब तस्करी के इल्जाम में जुर्माना देना होगा।
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हालांकि नोएड और गाजियाबाद में यह आम बात है, लोग सस्ती शराब खरीदने के वजह से दिल्ली आते थे और कम दाम में शराब लेकर अपने घरों में जाकर पीते हैं। इस नियम के ंमुताबिक अब शराब की दुकानें दोपहर 12 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक खुली रहेंगी। बता दें कि इस नियम में संशोधन के पहले दुकानें सुबह 9 बजे ही खुल जाती थीं और रात को 11 बजे बंद होती थीं।
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