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सोनाक्षी सिन्हा नहीं होंगी गिरफ्तार, 37 लाख की धोखाधड़ी के मामले में हाईकोर्ट ने लगाई रोक
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
Published by: Mishra Mishra
Updated Sat, 09 Mar 2019 05:38 AM IST
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सोनाक्षी सिन्हा अब गिरफ्तार नहीं होंगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत देते हुए धोखाधड़ी के मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि यह मामला सिविल विवाद का है, उसी तरीके से इसे निपटाया जाए।
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सोनाक्षी सिन्हा का एक अवॉर्ड वितरण समारोह में शामिल होने का करार हुआ था। इस समारोह में वह शामिल नहीं हो पाई थीं। इसके बाद सोनाक्षी और चार अन्य लोगों के खिलाफ प्रमोद शर्मा नाम के व्यक्ति ने 22 फरवरी, 2019 को मुरादाबाद के कटघर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।
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एफआईआर में आरोप लगाया था कि सोनाक्षी ने 30 सितंबर, 2018 को कार्यक्रम में शामिल होने की सहमति दी थी और इसके लिए उसने 37 लाख रुपये लिए थे। हालांकि, अंतिम क्षण में उन्होंने इस कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया था जिसकी वजह से कार्यक्रम आयोजक को भारी नुकसान उठाना पड़ा था।
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सोनाक्षी द्वारा दायर रिट याचिका का निस्तारण करते हुए न्यायमूर्ति नहीद अरा मुनीस और न्यायमूर्ति विरेंद्र कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने निर्देश दिया कि पुलिस द्वारा इस मामले की जांच रिपोर्ट सौंपे जाने तक अभिनेत्री को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने यह निर्देश भी दिया कि सोनाक्षी जांच में सहयोग करेंगी और जब भी उन्हें बुलाया जाएगा, वह पेश होंगी।
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अदालत ने निर्देश दिया, 'यह स्पष्ट किया जाता है कि इस दौरान याचिकाकर्ता के साथ कोई उत्पीड़न नहीं किया जाएगा.' अदालत ने इस याचिका में सोनाक्षी के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने का अनुरोध यह कहते हुए ठुकरा दिया कि 'इस एफआईआर के अवलोकन से याचिकाकर्ता के खिलाफ इस चरण में प्रथमदृष्टया संज्ञेय अपराध का मामला प्रतीत होता है, इसलिए हमें एफआईआर रद्द करने का कोई ठोस कारण नहीं दिखता'।
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