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वकील का नाम दिए बिना नहीं होगा 'छपाक' का प्रदर्शन, कोर्ट ने सुनाया फैसला

Sun, 12 Jan 2020 08:05 AM IST
shrilata biswas एंटरटेनमेंट डेस्क
एंटरटेनमेंट डेस्क Published by: shrilata biswas Updated Sun, 12 Jan 2020 08:05 AM IST
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high court favour laxmi agarwal lawyer to credit film chhapaak
'छपाक' के एक दृश्य में दीपिका पादुकोण - फोटो : अमर उजाला

हाईकोर्ट ने एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल की वकील के पक्ष में फैसला सुनाते हुये कहा कि अधिवक्ता अपर्णा भट्ट को क्रेडिट दिए बिना फिल्म छपाक का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। डिजिटल कॉपी में 15 जनवरी तक और फिजिकल कॉपी में 18 जनवरी तक यह परिवर्तित होना चाहिए। यह फिल्म लक्ष्मी अग्रवाल पर हुए एसिड अटैक से प्रेरित है जिसमें दीपिका पादुकोण मुख्य भूमिका में है। इस फिल्म का निर्देश मेघना गुलजार ने किया है।

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'छपाक' के एक दृश्य में दीपिका पादुकोण - फोटो : अमर उजाला

हाईकोर्ट ने फिल्म की शुरुआत में अधिवक्ता भट्ट के आभार में पंक्ति लिखने के लिए मेघना गुलजार और फिल्म निर्माता कंपनी फोक्स स्टार स्टूडियो से कहा है। यह आदेश 15 और 18 जनवरी तक  प्रभावी होना है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह ने अपर्णा भट्ट को क्रेडिट दिए बिना फिल्म को केबल टीवी, डीटीएच तथा स्ट्रीमिंग सर्विस समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने से रोक दिया है। यह आदेश हाईकोर्ट ने फोक्स स्टार स्टूडियो की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। 

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'छपाक' के एक दृश्य में दीपिका पादुकोण - फोटो : अमर उजाला

फिल्म निर्माता कंपनी ने भट्ट के पक्ष में आए निचली अदालत के गुरुवार के फैसले को चुनौती थी। हालांकि हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश में आंशिक बदलाव कर वह लाइन लिखने से छूट दे दी है कि अपर्णा भट्ट आज भी महिलाओं पर होने वाले यौन और शारीरिक अपराधों के खिलाफ जंग लड़ रही हैं।

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छपाक - फोटो : Social Media

हाईकोर्ट ने कहा कि जब जानकारी देने वाले कई लोगों का आभार व्यक्त किया गया है तो याची के नाम का उल्लेख न करना वादे से मुकरने जैसा है। हालांकि याची ने फिल्म की कथा या पटकथा नहीं लिखी लेकिन उसने बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां मुहैया करवाईं।

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Deepika Padukone film Chhapaak - फोटो : twitter

कोर्ट के समक्ष मेघना गुलजार के वकील ने कहा कि वकील और मेघना के बीच कोई लिखित समझौता या करार नहीं था इसलिए फिल्म में वकील के नाम का जिक्र कानूनन बाध्यकारी नहीं है। निचली अदालत ने उनका पक्ष सुने बिना ही एकतरफा आदेश जारी किया था जिसे रद्द किया जाना चाहिए।

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