कमाल आर खान उर्फ केआरके को मंगलवार को मुंबई की एक अदालत ने जमानत दे दी। बता दें कि, केआरके को वर्सोवा पुलिस द्वारा छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कमाल अब भी जेल में ही रहेगें। क्योंकि, केआरके को अक्षय कुमार, फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा और अन्य के बारे में उनके कथित अपमानजनक ट्वीट से संबंधित मामले में जमानत नहीं मिली है।
KRK: केआरके को मिली जमानत लेकिन जेल में ही रहेंगे कमाल आर खान, जानिए क्या है पूरा माजरा
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जेल से कब बाहर आएंगे केआरके?
2020 में दर्ज मामले में केआरके की जमानत याचिका पर बुधवार को बोरीवली मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है। केआरके को 30 अगस्त को मुंबई एयरपोर्ट से उनके पुराने ट्वीट्स के संबंध में दर्ज हुई एफआईआर की वजह से गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद बोरीवली मजिस्ट्रेट कोर्ट ने केआरके को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
केआरके ने कोर्ट में क्या कहा?
पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्सोवा पुलिस ने रविवार को छेड़छाड़ के मामले में केआरके को हिरासत में ले लिया और उसे बांद्रा अदालत में पेश किया गया। कमाल ने बांद्रा मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष अपने वकीलों के माध्यम से दायर अपनी जमानत याचिका में कहा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) की सामग्री कथित छेड़छाड़ की घटना से व्यावहारिक रूप से मेल नहीं खाती।
वकील ने कहा...
उनके वकीलों ने अदालत के समक्ष कहा कि घटना के 18 महीने बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी और वह भी पीड़िता के दोस्त के कहने के बाद। उन्होंने आगे तर्क दिया कि केआरके के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा जमानती थी। कोर्ट ने केआरके की याचिका को मंजूर कर लिया। केआरके के खिलाफ कथित तौर पर जून 2021 में 27 वर्षीय महिला की शिकायत के आधार पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि केआरके ने उसे एक फिल्म में मुख्य भूमिका की पेशकश करने के बहाने वर्सोवा स्थित अपने बंगले में बुलाया था।