आर्यन खान की जमानत याचिका पर अब गुरुवार सुबह 11 बजे सुनवाई होगी। आर्यन को एक रात और जेल में गुजारना होगा। कोर्ट में वकील सतीश मानशिंदे और अमित देसाई ने आर्यन खान को जमानत दिलाने की पूरी कोशिश की लेकिन मुंबई की सेशंस कोर्ट में आर्यन, अरबाज मर्चेट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। एएसजी अनिल सिंह कोर्ट में देर से आए उन्होंने कोर्ट से इस मामले की सुनवाई गुरुवार तक टालने की अपील की।
Drug Case: आर्यन खान को नहीं मिली जमानत, जेल में ही गुजारनी होगी रात, एनसीबी ने कोर्ट से कहा- ये प्रभावशाली लोग हैं, सबूत मिटा सकते हैं
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एएसजी बोले, मैं कह रहा हूं कि मैं आज शुरू करूंगा लेकिन अगर कुछ जमा करना है, तो मैं कल जारी रखूंगा। यह कोर्ट को तय करना है। हमने इस रैकेट में विदेशी नागरिक का पता लगाने के लिए विदेश मंत्रालय से बात की है।
बुधवार की सुबह एनसीबी ने स्पेशल NDPS कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। इसमें NCB ने आर्यन की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी (आर्यन खान) के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई, इसके बावजूद वह इस पूरी साजिश में शामिल है। जब किसी पर धारा 29 लागू होती है, तो जिस व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगाया जाता है, उसे उसी अपराध के लिए साजिशकर्ता के रूप में भी दंडित किया जाता है।
आर्यन खान के वकील अमित देसाई ने सुनवाई के दौरान कहा, आप उन लोगों को बेवजह पकड़कर नहीं ला सकते, जो केस से जुड़े हुए नहीं हैं। इसे साजिश कहा जाता है। आर्यन अपने दोस्त मर्चेंट के साथ क्रूज पर गए थे। जब वह चेक-इन कर रहे थे, उन्हें एनसीबी ने रोक लिया। आर्यन के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई। जमानत के लिए यह काफी है। सभी आरोपी युवा हैं। वे हिरासत में हैं और उन्हें सबक मिल गया है। उन्होंने काफी कुछ सहा है। कई देशों में इस पदार्थ को कानूनी मान्यता है।
प्रभावशाली है आर्यन खान, सबूत मिटा सकता है
एनसीबी ने कोर्ट से कहा कि आर्यन खान से जुड़े कुछ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का पता चला है जो अवैध खरीद की ओर संकेत कर रहे हैं। इस मामले की पूरी जांच में संपत्ति कि जांच के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता है ताकि उचित माध्यम से संबंधित विदेशी एजेंसी से संपर्क किया जा सके। NCB की ओर से कहा गया कि आर्यन प्रभावशाली है। इसलिए ये लोग सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं।