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Kangana Ranaut: रद्द हो जाएगी कंगना रणौत की संसद की सदस्यता? याचिका पर अभिनेत्री को हिमाचल प्रदेश HC का नोटिस

एंटरटेंटमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: साक्षी Updated Thu, 25 Jul 2024 02:02 PM IST
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Himachal Pradesh High Court notice to Kangana Ranaut seeks response to plea challenging her Lok Sabha election
कंगना रणौत - फोटो : इंस्टाग्राम:@kanganaranaut

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने बुधवार को मंडी से भाजपा की लोकसभा सदस्य कंगना रणौत को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने यह नोटिस किन्नौर निवासी द्वारा दायर याचिका पर जारी किया, जिसमें इस आधार पर उनके चुनाव को रद्द करने की मांग की गई थी कि लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए उनके नामांकन पत्र को कथित रूप से गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था।

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Himachal Pradesh High Court notice to Kangana Ranaut seeks response to plea challenging her Lok Sabha election
कंगना रणौत - फोटो : इंस्टाग्राम:@kanganaranaut

नोटिस जारी करते हुए न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल ने कंगना को 21 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। कंगना ने मंडी लोकसभा सीट से अपने प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को 74,755 मतों से हराया था। उन्हें विक्रमादित्य सिंह के 4,62,267 मतों के मुकाबले 5,37,002 वोट मिले थे।

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Himachal Pradesh High Court notice to Kangana Ranaut seeks response to plea challenging her Lok Sabha election
कंगना रणौत - फोटो : इंस्टाग्राम

कंगना के चुनाव को रद्द करने की दलील देते हुए याचिकाकर्ता लायक राम नेगी ने कहा कि उनके नामांकन पत्रों को रिटर्निंग ऑफिसर (डिप्टी कमिश्नर, मंडी) ने गलत तरीके से खारिज कर दिया और उन्हें भी एक पक्ष बनाया। वन विभाग के पूर्व कर्मचारी नेगी ने कहा कि उन्हें समय से पहले सेवानिवृत्ति मिल गई और उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर को नामांकन पत्र के साथ विभाग से अदेयता प्रमाण पत्र पेश किया।

Himachal Pradesh High Court notice to Kangana Ranaut seeks response to plea challenging her Lok Sabha election
कंगना रणौत - फोटो : इंस्टाग्राम @kanganaranaut

हालांकि, उन्हें बिजली, पानी और टेलीफोन विभागों से अदेयता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए एक दिन का समय दिया गया था और जब उन्होंने उन्हें प्रस्तुत किया तो रिटर्निंग अधिकारी ने उन्हें स्वीकार नहीं किया और नामांकन पत्र खारिज कर दिया। उन्होंने दलील दी कि अगर उनके कागजात स्वीकार कर लिए गए होते तो वे चुनाव जीत सकते थे और कहा कि चुनाव को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

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