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Salman Khan Firing Case: आरोपी की मौत से जुड़ी याचिका से हटाया जाएगा सलमान खान का नाम, हाईकोर्ट का आदेश

Mon, 10 Jun 2024 03:48 PM IST
साक्षी एंटरटेंटमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेंटमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: साक्षी Updated Mon, 10 Jun 2024 03:48 PM IST
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Salman khan house firing case high court order to Remove sikandar actor name from plea over death of accused
सलमान खान - फोटो : इंस्टाग्राम @beingsalmankhan

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर हुई गोलीबारी के मामले में एक आरोपी की हिरासत में मौत हो गई थी, जिसके बाद मृत आरोपी की मां ने सीबीआई जांच करवाने को लेकर याचिका दायर की थी, जिसमें सलमान खान का भी नाम था। अभिनेता की ओर से याचिका से उनका नाम हटाने की मांग की थी। वहीं अब इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज सोमवार, 10 जून को सलमान खान का नाम सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका में प्रतिवादी के रूप में हटाने का आदेश दिया। आरोपी अनुज थापन एक मई को यहां अपराध शाखा पुलिस हवालात के शौचालय में मृत पाया गया था।

Salman khan house firing case high court order to Remove sikandar actor name from plea over death of accused
अभिनेता सलमान खान और उनके घर के बाहर फायरिंग करने वाले संदिग्ध (दाहिने) - फोटो : एएनआई/पीटीआई

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की खंडपीठ ने अनुज थापन की मां और याचिकाकर्ता रीता देवी को निर्देश दिया कि वे याचिका से सलमान खान का नाम हटा दें। अदालत ने कहा, 'उनका नाम हटा दिया जाए। याचिकाकर्ता प्रतिवादी चार का नाम हटाने के लिए याचिका में संशोधन करने की अनुमति चाहता है, क्योंकि उनके खिलाफ कोई दलील नहीं है और उसके खिलाफ कोई राहत नहीं मांगी गई है।' 14 अप्रैल को यहां बांद्रा इलाके में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर मोटरसाइकिल सवार दो लोगों ने गोलीबारी की थी। कथित शूटरों विक्की गुप्ता और सागर पाल को बाद में गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया।

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सलमान खान - फोटो : इंस्टाग्राम @beingsalmankhan

अनुज थापन को सलमान खान के आवास पर गोलीबारी करने के लिए शूटरों को हथियार मुहैया कराने के आरोप में एक अन्य व्यक्ति के साथ 26 अप्रैल को पंजाब से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का दावा है कि थापन ने खुद को मार डाला, जबकि रीता देवी ने 3 मई को हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में गड़बड़ी का आरोप लगाया और दावा किया कि उसकी हत्या की गई है। इस बीच न्यायमूर्ति एनआर बोरकर और न्यायमूर्ति सोमशेखर सुंदरेशन की पीठ ने अनुज थापन की अधूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर नाराजगी व्यक्त की और अभियोजन पक्ष से सवाल किए।

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सलमान खान - फोटो : इंस्टाग्राम @beingsalmankhan

अपनी याचिका में रीता देवी ने उच्च न्यायालय से अपने बेटे की मौत की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को करने का निर्देश देने की मांग की। याचिका में कहा गया है कि हिरासत में पुलिस ने अनुज थापन पर शारीरिक हमला किया और उसे प्रताड़ित किया। रीता देवी ने अपनी याचिका में सलमान खान को प्रतिवादी बनाया था। उच्च न्यायालय ने आज सोमवार को कहा कि याचिका में सलमान खान के खिलाफ कोई आरोप या राहत नहीं मांगी गई है, इसलिए अभिनेता को याचिका में शामिल रखने का कोई मतलब नहीं है।

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सलमान खान - फोटो : इंस्टाग्राम @beingsalmankhan

पीठ ने कहा, 'एक ऐसे व्यक्ति को प्रतिवादी बनाने का क्या मतलब है, जिसे पीड़ित माना जाता है? हमें कोई कारण नहीं दिखता कि प्रतिवादी चार को इस याचिका में क्यों बने रहना चाहिए। वह एक आवश्यक पक्ष नहीं है। याचिकाकर्ता की चिंता उसके बेटे की मौत को लेकर थी, लेकिन याचिका में सलमान खान को प्रतिवादी बनाने का कोई मतलब नहीं था। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सलमान को राज्य अपराध जांच विभाग द्वारा थापन की मौत की जांच का हिस्सा होना चाहिए। अदालत ने कहा कि इसका निर्णय सीआईडी को करना है। याचिका में सलमान को प्रतिवादी बनाकर याचिकाकर्ता अपना ध्यान मुख्य मुद्दे के बजाय किसी और चीज पर केंद्रित कर रही है। उच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद तय की है।

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