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Delhi: दंगा भड़काने के दोषी ठहराए गए आप के दो विधायक, क्या जाएगी दोनों की विधायकी? जानें कितनी मिल सकती है सजा

स्पेशल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: हिमांशु मिश्रा Updated Tue, 13 Sep 2022 01:06 PM IST
सार

आखिर ये मामला क्या है? दोनों विधायकों पर कौन सा जुर्म साबित हुआ है? जिन धाराओं में दोनों विधायक दोषी पाए गए हैं उनमें उन्हें सजा क्या मिल सकती है? आइए जानते हैं...

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Two AAP MLAs convicted of inciting riots, will legislature of both them go? Know how much punishment can get
तो जेल जाएंगे आपके विधायक? - फोटो : अमर उजाला
आम आदमी पार्टी के दो विधायकों को दिल्ली की एक अदालत ने दंगा भड़काने, पुलिस पर हमला करवाने का दोषी पाया है। दोनों विधायकों समेत सभी छह दोषियों को कोर्ट 21 सितंबर को सजा का सुनाएगा। दोषी पाए गए विधायकों में अखिलेशपति त्रिपाठी और संजीव झा शामिल हैं। अखिलेशपति मॉडल टाउन से और संजीव झा बुराड़ी से विधायक हैं।   
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आखिर ये मामला क्या है? दोनों विधायकों पर कौन सा जुर्म साबित हुआ है? जिन धाराओं में दोनों विधायक दोषी पाए गए हैं उनमें उन्हें सजा क्या मिल सकती है? आइए जानते हैं...
 
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Two AAP MLAs convicted of inciting riots, will legislature of both them go? Know how much punishment can get
मामला 2015 का है। जिसमें आप कार्यकर्ताओं के हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। - फोटो : अमर उजाला
पहले घटना के बारे में जान लीजिए
मामला 2015 का है। दरअसल, बुराड़ी इलाके में दो बच्चों के साथ जबरदस्ती का मामला सामने आया था। मामले की शिकायत लेकर स्थानीय लोग थाने पहुंचे। लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस दुष्कर्म के आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। एफआईआर भी दर्ज नहीं की जा रही है। 



इसी बीच आम आदमी पार्टी के संजीव झा और अखिलेशपति त्रिपाठी मौके पर पहुंच गए। दोनों की पुलिस से तीखी नोंकझोक हुई। आप नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनपर राइफल तान दी। मामला इतना बढ़ा कि तोड़फोड़ शुरू हो गई। भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर हमला भी कर दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को तितर-बितर किया। 
 
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दिल्ली पुलिस ने इस मामले में दो विधायकों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। - फोटो : अमर उजाला
नौ पुलिसकर्मी घायल हुए, कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुईं 
इस झड़प में नौ पुलिसकर्मी घायल हुए थे। आप के कार्यकर्ताओं को भी चोट लगी थी। पुलिस के अनुसार, कार्यकर्ताओं की भीड़ ने पुलिस पर पथराव भी किया। इसके बाद उन्हें लाठीचार्ज करना पड़ा। इस बवाल में चार-पांच गाड़ियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गईं थीं। तब पुलिस ने सात लोगों को गिरफ्तार किया था और दोनों विधायकों समेत कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। 
 
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आम आदमी पार्टी के दोनों विधायकों के खिलाफ आरोप तय हो गए। - फोटो : अमर उजाला
विधायकों के खिलाफ कौन-कौन सी धाराएं लगीं? 
बवाल के बाद पुलिस ने आप के विधायक अखिलेशपति त्रिपाठी, संजीव झा समेत कई कार्यकर्ताओं पर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की। सात साल से ये मामला दिल्ली के साकेत कोर्ट में चल रहा था। सोमवार को कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों विधायकों को आईपीसी की धारा 147, 186, 332 और 149 के तहत दोषी करार दिया है। अब इन्हीं धाराओं के तहत दोनों को सजा सुनाई जाएगी। 
 
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दोनों विधायकों के साथ आप के 15 कार्यकर्ता भी दोषी ठहराए गए हैं। - फोटो : अमर उजाला
क्या सिर्फ दोनों विधायक ही दोषी पाए गए हैं?
कोर्ट ने आप विधायकों के साथ आम आदमी पार्टी के 15 और कार्यकर्ताओं को दोषी ठहराया है। इनमें बलराम झा, श्याम गोपाल गुप्ता, किशोर कुमार, ललित मिश्रा, जगदीश चंद्र जोशी, नरेंद्र सिंह रावत, नीरज पाठक, राजू मलिक, अशोक कुमार, रवि प्रकाश झा, इस्माइल इस्लाम, मनोज कुमार, विजय प्रताप सिंह, हीरा देवी और यशवंत शामिल हैं। इन सभी आरोपियों की सजा पर 21 सितंबर को सुनवाई होगी।
 
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