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बिक्रम मजीठिया को सुप्रीम राहत: पूर्व मंत्री को आय से अधिक संपत्ति मामले में उच्चतय न्यायालय ने दी जमानत

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Mon, 02 Feb 2026 02:39 PM IST
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सार

उच्चतम न्यायालय ने मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति के मामले में जमानत दे दी है। गौरतलब है कि विजिलेंस विभाग ने बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ 40,000 पेज की चार्जशीट फाइल की थी।

Bikram Majithia gets bail by Supreme Court in disproportionate assets case
बिक्रम मजीठिया - फोटो : वीडियो ग्रैब
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विस्तार
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शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता और यूथ अकाली दल के प्रेसिडेंट बिक्रम सिंह मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। उच्चतम न्यायालय ने मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति के मामले में जमानत दे दी है। पार्टी के प्रवक्ता अर्शदीप सिंह कलेर ने वीडियो जारी कर यह जानकारी दी। 
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गौरतलब है कि विजिलेंस विभाग ने बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ 40,000 पेज की चार्जशीट फाइल की थी। 



मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने कहा कि मामले की जांच पर्याप्त रूप से आगे बढ़ चुकी है और इस चरण पर मजीठिया को हिरासत में रखने का औचित्य नहीं बनता। अदालत ने जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी लागू की हैं, जिनका पालन करना मजीठिया के लिए अनिवार्य होगा।
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चीमा बोले-जमानत कोई बड़ी बात नहीं 

बिक्रम मजीठिया की जमानत पर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि जमानत मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पास मजीठिया के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। ट्रायल के दौरान मजीठिया को जरूर सजा होगी। चीमा ने कहा कि हमारी लीगल टीम जमानत संबंधी आदेशों का रिव्यू करेगी और सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। जिन्होंने पंजाब को नशे की गर्त में डुबाया, उन्हें सजा जरूर होगी।
 
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