{"_id":"69806266b07eda3f8a0f9fb1","slug":"bikram-majithia-gets-bail-by-supreme-court-in-disproportionate-assets-case-2026-02-02","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"बिक्रम मजीठिया को सुप्रीम राहत: पूर्व मंत्री को आय से अधिक संपत्ति मामले में उच्चतय न्यायालय ने दी जमानत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बिक्रम मजीठिया को सुप्रीम राहत: पूर्व मंत्री को आय से अधिक संपत्ति मामले में उच्चतय न्यायालय ने दी जमानत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Mon, 02 Feb 2026 02:39 PM IST
विज्ञापन
सार
उच्चतम न्यायालय ने मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति के मामले में जमानत दे दी है। गौरतलब है कि विजिलेंस विभाग ने बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ 40,000 पेज की चार्जशीट फाइल की थी।
बिक्रम मजीठिया
- फोटो : वीडियो ग्रैब
विज्ञापन
विस्तार
शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता और यूथ अकाली दल के प्रेसिडेंट बिक्रम सिंह मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। उच्चतम न्यायालय ने मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति के मामले में जमानत दे दी है। पार्टी के प्रवक्ता अर्शदीप सिंह कलेर ने वीडियो जारी कर यह जानकारी दी।
गौरतलब है कि विजिलेंस विभाग ने बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ 40,000 पेज की चार्जशीट फाइल की थी।
मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने कहा कि मामले की जांच पर्याप्त रूप से आगे बढ़ चुकी है और इस चरण पर मजीठिया को हिरासत में रखने का औचित्य नहीं बनता। अदालत ने जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी लागू की हैं, जिनका पालन करना मजीठिया के लिए अनिवार्य होगा।
Trending Videos
गौरतलब है कि विजिलेंस विभाग ने बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ 40,000 पेज की चार्जशीट फाइल की थी।
मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने कहा कि मामले की जांच पर्याप्त रूप से आगे बढ़ चुकी है और इस चरण पर मजीठिया को हिरासत में रखने का औचित्य नहीं बनता। अदालत ने जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी लागू की हैं, जिनका पालन करना मजीठिया के लिए अनिवार्य होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
