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मनी लॉन्ड्रिंग केस: पूर्व मंत्री संजीव अरोड़ा को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की जमानत याचिका
Thu, 30 Jul 2026 07:14 PM IST
शाहिल शर्मा
पीटीआई, चंडीगढ़
पीटीआई, चंडीगढ़
Published by: शाहिल शर्मा
Updated Thu, 30 Jul 2026 07:14 PM IST
सार
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मंत्री संजीव अरोड़ा को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
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संजीव अरोड़ा, पूर्व मंत्री
- फोटो : संवाद
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विस्तार
मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे पंजाब के पूर्व मंत्री संजीव अरोड़ा की चिकित्सकीय आधार पर मांगी गई अंतरिम जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो जेल प्रशासन उन्हें आवश्यक इलाज मुहैया करवाएगा।
उनकी नियमित जमानत याचिका अभी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय उनकी नियमित जमानत अर्जी पर स्वतंत्र रूप से फैसला करेगा और इसकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज करने वाले आदेश से प्रभावित नहीं होगा।
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उनकी नियमित जमानत याचिका अभी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय उनकी नियमित जमानत अर्जी पर स्वतंत्र रूप से फैसला करेगा और इसकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज करने वाले आदेश से प्रभावित नहीं होगा।
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