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Highcourt: पत्नी के अवैध संबंध के बाद पति ने की थी आत्महत्या, हाईकोर्ट ने आरोपी के पिता को दी जमानत
Sat, 04 Jul 2026 03:55 PM IST
Nivedita
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: Nivedita
Updated Sat, 04 Jul 2026 03:55 PM IST
सार
हाईकोर्ट ने कहा कि केवल प्रेम संबंध की जानकारी आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध साबित नहीं करती। खासकर तब जब दोनों घटनाओं के बीच लगभग तीन महीने का अंतर हो।
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पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पत्नी के कथित प्रेम संबंध के बाद पति की आत्महत्या के मामले में आरोपी के पिता को अग्रिम जमानत दी है। यह घटना कथित प्रेम संबंध की जानकारी मिलने के करीब तीन महीने बाद हुई थी।
मृतक के परिजनों ने पत्नी के कथित प्रेमी और उसके पिता पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। हाईकोर्ट ने कहा कि केवल प्रेम संबंध की जानकारी आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध साबित नहीं करती। खासकर तब जब दोनों घटनाओं के बीच लगभग तीन महीने का अंतर हो।
आरोपी के पिता विजय कुमार उर्फ साबू पंडित को जमानत मिली। अदालत ने कहा कि आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला तभी बनता है जब आरोपी के आचरण और आत्महत्या के बीच स्पष्ट, प्रत्यक्ष और निकट संबंध हो। प्रथम दृष्टया इस मामले में ऐसा संबंध नहीं दिखा।
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मृतक के परिजनों ने पत्नी के कथित प्रेमी और उसके पिता पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। हाईकोर्ट ने कहा कि केवल प्रेम संबंध की जानकारी आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध साबित नहीं करती। खासकर तब जब दोनों घटनाओं के बीच लगभग तीन महीने का अंतर हो।
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आरोपी के पिता विजय कुमार उर्फ साबू पंडित को जमानत मिली। अदालत ने कहा कि आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला तभी बनता है जब आरोपी के आचरण और आत्महत्या के बीच स्पष्ट, प्रत्यक्ष और निकट संबंध हो। प्रथम दृष्टया इस मामले में ऐसा संबंध नहीं दिखा।
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