{"_id":"6a53feb1f873dd9be905b49d","slug":"accused-in-domestic-violence-case-granted-permission-to-travel-to-dubai-mohali-news-c-71-1-spkl1025-144554-2026-07-13","type":"story","status":"publish","title_hn":"Mohali News: घरेलू हिंसा में आरोपी को मिली दुबई जाने की इजाजत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Mohali News: घरेलू हिंसा में आरोपी को मिली दुबई जाने की इजाजत
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मोहाली। घरेलू हिंसा से जुड़े एक आपराधिक मामले में आरोपी जतिन को मोहाली की न्यायिक अदालत ने दुबई जाने की अनुमति दे दी है। यह अनुमति उसे आधिकारिक कार्य के लिए 11 से 15 जुलाई 2026 तक यूएई यात्रा के लिए मिली है।
अदालत ने आरोपी को 18 जुलाई तक हर हाल में अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पल्लव अरोड़ा की अदालत ने यह अनुमति कई कड़ी शर्तों के साथ दी है। अदालत ने कहा कि आरोपी पहले भी विदेश यात्रा कर चुका है। निर्धारित समय पर लौटा था। ऐसे में केवल आशंका के आधार पर उसकी यात्रा पर रोक लगाना उचित नहीं होगा। आरोपी जतिन मोहाली स्थित स्टैकफ्लो टेक्नोलॉजीज एलएलपी में वाइस प्रेसिडेंट (इंजीनियरिंग) के पद पर कार्यरत है।
कंपनी ने अदालत को बताया कि यूएई में प्रस्तावित प्रोडक्ट लॉन्च और व्यावसायिक बैठकों के लिए जतिन की उपस्थिति अनिवार्य है। कंपनी ने उसकी विदेश यात्रा और तय समय पर भारत वापसी की जिम्मेदारी भी ली है।
विज्ञापन
सरकारी पक्ष ने अदालत में दलील दी है कि आरोपी के नहीं लौटने की आशंका है, जिससे मुकदमे की सुनवाई प्रभावित हो सकती है। शिकायतकर्ता ने भी आरोप लगाया कि आरोपी ने अब तक कोई आर्थिक सहयोग नहीं दिया है। वह बार-बार अनुमति मांगकर मुकदमे में देरी करना चाहता है।
विज्ञापन
अदालत ने आरोपी को 18 जुलाई तक हर हाल में अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पल्लव अरोड़ा की अदालत ने यह अनुमति कई कड़ी शर्तों के साथ दी है। अदालत ने कहा कि आरोपी पहले भी विदेश यात्रा कर चुका है। निर्धारित समय पर लौटा था। ऐसे में केवल आशंका के आधार पर उसकी यात्रा पर रोक लगाना उचित नहीं होगा। आरोपी जतिन मोहाली स्थित स्टैकफ्लो टेक्नोलॉजीज एलएलपी में वाइस प्रेसिडेंट (इंजीनियरिंग) के पद पर कार्यरत है।
विज्ञापन
कंपनी ने अदालत को बताया कि यूएई में प्रस्तावित प्रोडक्ट लॉन्च और व्यावसायिक बैठकों के लिए जतिन की उपस्थिति अनिवार्य है। कंपनी ने उसकी विदेश यात्रा और तय समय पर भारत वापसी की जिम्मेदारी भी ली है।
विज्ञापन
सरकारी पक्ष ने अदालत में दलील दी है कि आरोपी के नहीं लौटने की आशंका है, जिससे मुकदमे की सुनवाई प्रभावित हो सकती है। शिकायतकर्ता ने भी आरोप लगाया कि आरोपी ने अब तक कोई आर्थिक सहयोग नहीं दिया है। वह बार-बार अनुमति मांगकर मुकदमे में देरी करना चाहता है।