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Mohali News: एनआरआई महिला के खाते से 5.03 लाख रुपये निकाले, रिश्तेदार पर केस
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मोहाली। कनाडा में रहने वाली एक एनआरआई महिला के बैंक खाते से 5.03 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मोहाली के एनआरआई थाने में फतेहगढ़ साहिब निवासी एक रिश्तेदार टैक्सी चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई एडीजीपी, एनआरआई विंग पंजाब के आदेश पर हुई है। शिकायतकर्ता राजिंदर कौर ने बताया कि फरवरी 2025 में भारत आने पर गुरजिंदर सिंह ने उनकी गाड़ी चलाई थी।
गुरजिंदर सिंह रिश्तेदारी में लगता है और फतेहगढ़ साहिब का निवासी है। राजिंदर कौर कनाडा के कैलिडन ईस्ट में रहती हैं। आरोपी ने बैंक में केवाईसी अपडेट के दौरान महिला के भारतीय मोबाइल नंबर न होने का फायदा उठाया। उसने अपना मोबाइल नंबर राजिंदर कौर के बैंक खाते से लिंक करा दिया। आरोपी ने ओटीपी बताकर बैंक का काम करवाने का भरोसा दिया था। महिला ने उस पर विश्वास कर लिया। राजिंदर कौर के कनाडा लौटने के बाद 5 मार्च 2025 को आरोपी ने एटीएम से 5,03,363 रुपये निकाल लिए। इस धोखाधड़ी का खुलासा तब हुआ जब जमीन का ठेका जमा कराने पहुंचे काश्तकारों ने खाते में केवल 739 रुपये शेष होने की जानकारी दी। महिला का आरोप है कि उसकी पासबुक और एटीएम कार्ड भी आरोपी के पास हैं। एएसआई मनजिंदर सिंह को जांच सौंपी गई है और आरोपी की तलाश जारी है। एनआरआई थाना मोहाली ने गुरजिंदर सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 316(2) और 318(4) के तहत मामला दर्ज किया है।
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गुरजिंदर सिंह रिश्तेदारी में लगता है और फतेहगढ़ साहिब का निवासी है। राजिंदर कौर कनाडा के कैलिडन ईस्ट में रहती हैं। आरोपी ने बैंक में केवाईसी अपडेट के दौरान महिला के भारतीय मोबाइल नंबर न होने का फायदा उठाया। उसने अपना मोबाइल नंबर राजिंदर कौर के बैंक खाते से लिंक करा दिया। आरोपी ने ओटीपी बताकर बैंक का काम करवाने का भरोसा दिया था। महिला ने उस पर विश्वास कर लिया। राजिंदर कौर के कनाडा लौटने के बाद 5 मार्च 2025 को आरोपी ने एटीएम से 5,03,363 रुपये निकाल लिए। इस धोखाधड़ी का खुलासा तब हुआ जब जमीन का ठेका जमा कराने पहुंचे काश्तकारों ने खाते में केवल 739 रुपये शेष होने की जानकारी दी। महिला का आरोप है कि उसकी पासबुक और एटीएम कार्ड भी आरोपी के पास हैं। एएसआई मनजिंदर सिंह को जांच सौंपी गई है और आरोपी की तलाश जारी है। एनआरआई थाना मोहाली ने गुरजिंदर सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 316(2) और 318(4) के तहत मामला दर्ज किया है।
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