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Mohali News: बिना लाइसेंस शराब पिलाने पर कार्रवाई करने की दी चेतावनी

Sun, 02 Aug 2026 02:05 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 02 Aug 2026 02:05 AM IST
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Warning issued of action against serving liquor without a license
डेराबस्सी। आबकारी विभाग ने अंबाला-चंडीगढ़ हाईवे पर ढाबों की औचक जांच की। यह अभियान शनिवार को जीरकपुर से पंजाब सीमा तक चलाया गया। जांच का मुख्य उद्देश्य अवैध रूप से शराब परोसने की गतिविधियों पर रोक लगाना था। अधिकारियों ने ढाबा संचालकों को नियमों का पालन करने के सख्त निर्देश दिए। आबकारी विभाग की टीम ने विभिन्न ढाबों का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान अवैध शराब परोसने की गतिविधियों की जांच की गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शराब परोसने के लिए वैध परमिट या लाइसेंस अनिवार्य है। बिना लाइसेंस शराब परोसना पूरी तरह गैरकानूनी माना जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने भविष्य में भी ऐसी औचक जांच जारी रखने की बात कही। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभियान में शराब नियमों के साथ सुरक्षा व्यवस्था पर भी ध्यान दिया गया। ढाबों के बाहर खड़े ट्रकों और भारी वाहनों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। यह निगरानी खतरनाक रसायनों के रिसाव की स्थिति में समय पर कार्रवाई के लिए है।
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रसायन रिसाव पर चेतावनी

आबकारी अधिकारियों ने रसायन रिसाव को लेकर भी ढाबा संचालकों को जागरूक किया। यदि किसी वाहन से रसायन का रिसाव होता दिखे या कोई संदिग्ध स्थिति हो, तो तुरंत सूचना दें। यह सूचना आबकारी विभाग या संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को दी जानी चाहिए। समय पर जानकारी मिलने से संभावित दुर्घटनाओं, आगजनी या अन्य अप्रिय घटनाओं को रोका जा सकता है।
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जनहित और सड़क सुरक्षा

अधिकारियों ने कहा कि हाईवे पर सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसमें ढाबा संचालकों का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभियान के दौरान सभी संचालकों से कानून का पालन करने की अपील की गई। उन्हें सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन करने तथा प्रशासन के साथ समन्वय बनाए रखने को कहा गया। विभाग ने जनहित और सड़क सुरक्षा के लिए ऐसे निरीक्षण अभियान नियमित रूप से जारी रखने की बात दोहराई।
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