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Mohali News: कनाडा में रह रहे पति पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट का मामला दर्ज
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मोहाली। दहेज में कार की मांग पूरी न होने पर एक विवाहिता को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। एनआरआई थाना मोहाली पुलिस ने कनाडा में रह रहे पति करमपाल गिल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 के तहत एफआईआर दर्ज की है। यह कार्रवाई पंजाब पुलिस के एनआरआई विंग की जांच के बाद की गई है। जीरकपुर निवासी शहनाज शेख ने शिकायत में बताया कि उसकी शादी 16 फरवरी 2024 को करमपाल गिल से हुई थी।
शादी पर परिवार ने करीब 25 लाख रुपये खर्च किए और सोने के आभूषण दिए। आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद ही पति और ससुराल वालों ने बड़ी कार न मिलने पर उसे ताने दिए। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और अपमानित किया गया। 10 मार्च 2024 को पति कनाडा चला गया और उसे जल्द बुलाने का भरोसा दिया। बाद में विदेश भेजने का खर्च मायके से मांगा गया और वीजा भी रद्द हो गया। ससुराल पक्ष ने उस पर कार या नकदी लाने का दबाव बनाया और शारीरिक-मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। महिला ने जान से मारने की कोशिश का भी आरोप लगाया।
एकतरफा तलाक और स्त्रीधन का आरोप
नवंबर 2024 में पति भारत आया, लेकिन शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया। वह परिवार के साथ मिलकर प्रताड़ित करने लगा और फिर कनाडा लौट गया। बाद में शहनाज को ससुराल से निकाल दिया गया और कहा गया कि कार न मिलने तक घर में नहीं रखा जाएगा। वर्ष 2026 में पति ने संदेश भेजकर उसे दूसरी शादी करने को कहा और सहमति के बिना तलाक के दस्तावेज भेज दिए। महिला ने आरोप लगाया कि उसका स्त्रीधन और सोने के आभूषण अब भी ससुराल वालों के कब्जे में हैं।
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एनआरआई विंग को भेजी गई शिकायत की प्रारंभिक जांच के बाद एनआरआई थाने मोहाली में आरोपी करमपाल गिल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 85 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और संबंधित दस्तावेज जांच अधिकारी को सौंप दिए गए हैं। -सोहन सिंह, सब इंस्पेक्टर
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शादी पर परिवार ने करीब 25 लाख रुपये खर्च किए और सोने के आभूषण दिए। आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद ही पति और ससुराल वालों ने बड़ी कार न मिलने पर उसे ताने दिए। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और अपमानित किया गया। 10 मार्च 2024 को पति कनाडा चला गया और उसे जल्द बुलाने का भरोसा दिया। बाद में विदेश भेजने का खर्च मायके से मांगा गया और वीजा भी रद्द हो गया। ससुराल पक्ष ने उस पर कार या नकदी लाने का दबाव बनाया और शारीरिक-मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। महिला ने जान से मारने की कोशिश का भी आरोप लगाया।
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एकतरफा तलाक और स्त्रीधन का आरोप
नवंबर 2024 में पति भारत आया, लेकिन शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया। वह परिवार के साथ मिलकर प्रताड़ित करने लगा और फिर कनाडा लौट गया। बाद में शहनाज को ससुराल से निकाल दिया गया और कहा गया कि कार न मिलने तक घर में नहीं रखा जाएगा। वर्ष 2026 में पति ने संदेश भेजकर उसे दूसरी शादी करने को कहा और सहमति के बिना तलाक के दस्तावेज भेज दिए। महिला ने आरोप लगाया कि उसका स्त्रीधन और सोने के आभूषण अब भी ससुराल वालों के कब्जे में हैं।
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एनआरआई विंग को भेजी गई शिकायत की प्रारंभिक जांच के बाद एनआरआई थाने मोहाली में आरोपी करमपाल गिल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 85 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और संबंधित दस्तावेज जांच अधिकारी को सौंप दिए गए हैं। -सोहन सिंह, सब इंस्पेक्टर