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Mohali News: मृत बेटे को अविवाहित दिखाकर पीएफ हड़पने की कोशिश, माता-पिता पर मामला दर्ज

Fri, 31 Jul 2026 02:29 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 31 Jul 2026 02:29 AM IST
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Case registered against parents for attempting to misappropriate PF by claiming their deceased son was unmarried
मोहाली। नगर निगम के मृत सफाई कर्मचारी विनोद कुमार के भविष्य निधि (ईपीएफ) और पेंशन का लाभ लेने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करने का मामला सामने आया है। फेज-8 थाना पुलिस ने मृतक के पिता मानिकवेल और माता शादी के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में मामला दर्ज किया है। उन्होंने अपने विवाहित बेटे को ईपीएफ दावा प्रपत्र में अविवाहित दर्शाया था।
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पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता शामली ने बताया कि उसका विवाह 15 सितंबर 2024 को विनोद कुमार से हुआ था। विनोद की मौत 29 मई 2025 को ड्यूटी के दौरान एक सड़क हादसे में हो गई थी। शामली ने आरोप लगाया कि पति की मौत के बाद ससुराल पक्ष ने उसे घर से निकाल दिया। ससुर मानिकवेल और परिवार के अन्य सदस्यों ने ईपीएफ और पेंशन का लाभ लेने के लिए दस्तावेज जमा किए। इन दस्तावेज में विनोद कुमार को अविवाहित दर्शाया गया था। शामली ने आरटीआई के माध्यम से इन दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कीं। पुलिस जांच में सामने आया कि ईपीएफ दावा प्रपत्र में विनोद कुमार को अविवाहित दिखाया गया था। जबकि उसके मृत्यु प्रमाण पत्र में उसे विवाहित दर्ज किया गया था। दावा प्रपत्र पर मानिकवेल के अंगूठे के निशान भी मिले हैं।
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पुलिस कार्रवाई और स्वीकारोक्ति

प्रारंभिक जांच के आधार पर फेज-8 थाना पुलिस ने मानिकवेल और उनकी पत्नी शादी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4), 336, 336(2), 340 और 61(2) के तहत दर्ज किया गया है। पूछताछ के दौरान मानिकवेल ने बीमा और पीएफ संबंधी दस्तावेज भरवाते समय गलती होने की बात स्वीकार की। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने शिकायतकर्ता को नुकसान पहुंचाकर स्वयं अनुचित लाभ लेने का प्रयास किया।
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बीमा राशि का दावा और जांच

शामली ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया था कि ससुराल पक्ष ने बीमा राशि भी अपने पास रख ली। हालांकि, पुलिस जांच में सामने आया कि बीमा पॉलिसी की राशि नामित व्यक्ति को ही मिलती है। इस संबंध में शिकायतकर्ता कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी। मामले की जांच अभी जारी है।



प्रारंभिक जांच के आधार पर फेज-8 थाना पुलिस ने मानिकवेल और उनकी पत्नी शादी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4), 336, 336(2), 340 और 61(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों ने शिकायतकर्ता को नुकसान पहुंचाकर स्वयं अनुचित लाभ लेने का प्रयास किया। मामले की जांच जारी है। -दलबीर सिंह, जांच अधिकारी, फेज-8 थाना
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