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Mohali News: 50 हजार रुपये रिश्वत लेने के आरोप में बर्खास्त एएसआई पर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज

Mon, 29 Jun 2026 02:18 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 29 Jun 2026 02:18 AM IST
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Corruption case registered against dismissed ASI accused of accepting a bribe of 50,000
मोहाली। पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (पीबीआई) से बर्खास्त एएसआई सुखदेव सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा सात के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन पर एक धोखाधड़ी मामले की जांच के दौरान 50 हजार रुपये रिश्वत लेने का आरोप है। यह कार्रवाई फोन रिकॉर्डिंग और विभागीय जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है।
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सुखदेव सिंह को 5 जून 2026 को सेवा से बर्खास्त किया गया था। आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2025 में दर्ज एक धोखाधड़ी मामले की जांच के दौरान रिश्वत ली। यह रिश्वत आरोपी राजिंदर सिंह के बेटे बबलजीत सिंह से ली गई थी। बबलजीत सिंह और उसके वकील से एएसआई की फोन पर बातचीत हुई थी। रिकॉर्डिंग में बबलजीत सिंह ने दावा किया कि उसने अपने पिता के मामले के लिए एएसआई को 50 हजार रुपये दिए थे। उसने यह भी बताया कि पैसे देने के लिए उसकी मां को अपने गहने बेचने पड़े थे। एएसआई ने हालांकि बातचीत में कई आरोपों से इन्कार किया था। उन्होंने कहा था कि चालान अभी पेश नहीं हुआ है और कुछ धाराएं नहीं लगाई गई हैं।
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फोन रिकॉर्डिंग के खुलासे

कॉल रिकॉर्डिंग में बबलजीत सिंह ने एएसआई सुखदेव सिंह से कहा कि उसने अपनी मां की चूड़ियां बेचकर 50 हजार रुपये दिए थे। वकील ने भी एएसआई पर तीन लाख रुपये छिपाने की बात कहने का आरोप लगाया। एएसआई ने इन आरोपों से इन्कार करते हुए कहा कि उन्हें ऐसी किसी बात की जानकारी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि चालान अभी पेश नहीं हुआ है और कुछ धाराएं नहीं लगाई गई हैं।
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मामले की जांच जारी

पंजाब स्टेट क्राइम के इंस्पेक्टर रेनू साहू ने बताया कि आलाधिकारियों के निर्देश पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। डायरेक्टर स्टेट क्राइम थाना को एफआईआर दर्ज कर गहन जांच करने के निर्देश दिए थे। एफआईआर में स्पष्ट किया गया है कि जांच के दौरान किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका, नए तथ्य या अतिरिक्त साक्ष्य सामने आने पर कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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