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Mohali News: बाल यौन शोषण सामग्री अपलोड करने पर एफआईआर दर्ज
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मोहाली। पंजाब राज्य साइबर क्राइम पुलिस ने बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) अपलोड करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। यह कार्रवाई अमेरिका के नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रेन (एनसीएमईसी) से मिली पांच साइबर टिप लाइन रिपोर्टों के आधार पर की गई है। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) के माध्यम से ये रिपोर्टें प्राप्त हुई थीं। प्रारंभिक जांच निरीक्षक मनप्रीत कौर ने की। जांच में सामने आया कि सुरजीत सिंह और पीयूसीएचडी नामक गूगल खातों का उपयोग हुआ था। इन खातों से बाल यौन शोषण से संबंधित फोटो और वीडियो अपलोड किए गए थे।
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67बी के तहत संज्ञेय अपराध बनता पाया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर दोनों जीमेल खातों के अज्ञात उपयोगकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जांच अधिकारी पुनीत कौर ने बताया कि जांच के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच की जाएगी। इस दौरान डिजिटल साक्ष्य और संबंधित रिकॉर्ड का गहन परीक्षण होगा। जांच में सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर कानूनी धाराओं में संशोधन किया जा सकता है। नई धाराएं जोड़ने या हटाने की कार्रवाई भी की जाएगी।
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सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67बी के तहत संज्ञेय अपराध बनता पाया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर दोनों जीमेल खातों के अज्ञात उपयोगकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जांच अधिकारी पुनीत कौर ने बताया कि जांच के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच की जाएगी। इस दौरान डिजिटल साक्ष्य और संबंधित रिकॉर्ड का गहन परीक्षण होगा। जांच में सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर कानूनी धाराओं में संशोधन किया जा सकता है। नई धाराएं जोड़ने या हटाने की कार्रवाई भी की जाएगी।
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