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Mohali News: जमीन रजिस्ट्री घोटाला.. सब-रजिस्ट्रार सहित तीन अधिकारियों और अन्य पर मामला दर्ज
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मोहाली। लुधियाना में जमीन की रजिस्ट्री और माल रिकॉर्ड में गड़बड़ियों के मामले में बड़ी कार्रवाई कर पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (पीबीआई) ने केस दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। पीबीआई के डायरेक्टर के जारी पत्र के आधार पर पंजाब स्टेट क्राइम मोहाली ने छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों की पहचान कविता ठाकुर, ऋषि कवातरा, राखी कवातरा, रजिस्ट्री क्लर्क गुरप्रीत सिंह, पटवारी प्रिंस कुमार (सभी निवासी लुधियाना) और सब-रजिस्ट्रार सुरिंदरपाल सिंह पन्नू (निवासी फेज-10 मोहाली ) के रूप में हुई है।
जानकारी के अनुसार यह मामला शिकायतकर्ता अनुदीप कौर निवासी गुरदेव नगर लुधियाना ने दर्ज कराया था। यह मामला दो शिकायतों (नंबर 74/2022 और 41/2024) से जुड़ा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि लुधियाना के माल विभाग के कुछ अधिकारियों और निजी व्यक्तियों ने आपसी साजिश के तहत नियमों की अनदेखी कर जमीन की रजिस्ट्री कर दी। मामले की जांच के लिए विजिलेंस ब्यूरो यूनिट लुधियाना को जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
जांच के दौरान सामने आया कि संबंधित जमीन को लेकर अदालत ने स्टेटस-को के आदेश जारी किए थे। इसके बावजूद माल रिकॉर्ड में बदलाव कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक एक पटवारी ने बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अदालत के स्टेटस-को आदेश को रिकॉर्ड से हटा दिया। इसके बाद करीब 8 कनाल 2 मरला जमीन की रजिस्ट्री आगे कर दी गई, जिससे नियमों का उल्लंघन हुआ और कथित रूप से कुछ लोगों को लाभ पहुंचाया गया।
विजिलेंस जांच में यह भी पाया गया कि रजिस्ट्री प्रक्रिया के दौरान जमीन के दस्तावेजों और रिकॉर्ड की समुचित जांच नहीं की गई। अधिकारियों की कथित लापरवाही और मिलीभगत के कारण विवादित जमीन की रजिस्ट्री दर्ज हो गई। विजिलेंस ब्यूरो की जांच रिपोर्ट के आधार पर कविता ठाकुर, ऋषि कवातरा, राखी कवातरा, रजिस्ट्री क्लर्क गुरप्रीत सिंह, सब-रजिस्ट्रार सुरिंदरपाल सिंह पन्नू और पटवारी प्रिंस कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पीबीआई ने पंजाब स्टेट क्राइम को निर्देश दिए थे कि मामले में तुरंत मुकदमा दर्ज कर सभी पहलुओं की गहन जांच की जाए। साथ ही जांच पूरी होने के बाद की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजने को कहा गया है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान यदि अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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जानकारी के अनुसार यह मामला शिकायतकर्ता अनुदीप कौर निवासी गुरदेव नगर लुधियाना ने दर्ज कराया था। यह मामला दो शिकायतों (नंबर 74/2022 और 41/2024) से जुड़ा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि लुधियाना के माल विभाग के कुछ अधिकारियों और निजी व्यक्तियों ने आपसी साजिश के तहत नियमों की अनदेखी कर जमीन की रजिस्ट्री कर दी। मामले की जांच के लिए विजिलेंस ब्यूरो यूनिट लुधियाना को जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
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जांच के दौरान सामने आया कि संबंधित जमीन को लेकर अदालत ने स्टेटस-को के आदेश जारी किए थे। इसके बावजूद माल रिकॉर्ड में बदलाव कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक एक पटवारी ने बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अदालत के स्टेटस-को आदेश को रिकॉर्ड से हटा दिया। इसके बाद करीब 8 कनाल 2 मरला जमीन की रजिस्ट्री आगे कर दी गई, जिससे नियमों का उल्लंघन हुआ और कथित रूप से कुछ लोगों को लाभ पहुंचाया गया।
विजिलेंस जांच में यह भी पाया गया कि रजिस्ट्री प्रक्रिया के दौरान जमीन के दस्तावेजों और रिकॉर्ड की समुचित जांच नहीं की गई। अधिकारियों की कथित लापरवाही और मिलीभगत के कारण विवादित जमीन की रजिस्ट्री दर्ज हो गई। विजिलेंस ब्यूरो की जांच रिपोर्ट के आधार पर कविता ठाकुर, ऋषि कवातरा, राखी कवातरा, रजिस्ट्री क्लर्क गुरप्रीत सिंह, सब-रजिस्ट्रार सुरिंदरपाल सिंह पन्नू और पटवारी प्रिंस कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पीबीआई ने पंजाब स्टेट क्राइम को निर्देश दिए थे कि मामले में तुरंत मुकदमा दर्ज कर सभी पहलुओं की गहन जांच की जाए। साथ ही जांच पूरी होने के बाद की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजने को कहा गया है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान यदि अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।