{"_id":"69ab3d9e3afec609050a4eb4","slug":"two-rice-mill-firm-partners-booked-for-rs-541-crore-bank-loan-scam-mohali-news-c-71-1-mli1010-139915-2026-03-07","type":"story","status":"publish","title_hn":"Mohali News: 5.41 करोड़ के बैंक लोन घोटाले में राइस मिल फर्म के दो साझेदारों पर मामला दर्ज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Mohali News: 5.41 करोड़ के बैंक लोन घोटाले में राइस मिल फर्म के दो साझेदारों पर मामला दर्ज
विज्ञापन
विज्ञापन
मोहाली। पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (पीबीआई) की जांच के बाद एक्सिस बैंक के साथ करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में फिरोजपुर की एक राइस मिल फर्म के दो साझेदारों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि आरोपियों ने बैंक से लिए करीब 5.41 करोड़ रुपये के कर्ज का दुरुपयोग किया और तय शर्तों का पालन नहीं किया। आरोपियों की पहचान अमृत वोहरा निवासी आदर्श नगर जिला फिरोजपुर व रमेश कुमार वोहरा निवासी ग्रीन एवन्यू फिरोजपुर के रूप में हुई है।
पुलिस के अनुसार एक्सिस बैंक लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि अरविंदर पाल सिंह की शिकायत पर यह कार्रवाई की है। शिकायत में बताया गया कि फिरोजपुर के गुरुहरसहाय स्थित एम/एस वोहरा ट्रेडिंग कंपनी के पार्टनर अमृत वोहरा और रमेश कुमार वोहरा ने जनवरी 2023 से अगस्त 2023 के बीच बैंक से ओवरड्राफ्ट, बैंक गारंटी और टर्म लोन के रूप में करीब 5.41 करोड़ रुपये की क्रेडिट सुविधा हासिल की थी।
जांच में सामने आया कि कंपनी ने बैंक को दिए गए स्टॉक और वित्तीय दस्तावेजों में गलत जानकारी दी। बैंक की ओर से नियुक्त फोरेंसिक ऑडिटर की जांच में पाया गया कि कंपनी के परिसर में घोषित स्टॉक मौजूद नहीं था। प्लांट व मशीनरी भी बिना बैंक की अनुमति के हटाई गई थी। इसके अलावा फर्म द्वारा बैंक खाते के माध्यम से लेन-देन नहीं करने और संबंधित पक्षों को धन हस्तांतरित करने के भी प्रमाण मिले हैं, जिससे फंड डायवर्जन की आशंका जताई गई है। बैंक के अनुसार कंपनी ने बार-बार नोटिस देने के बावजूद कर्ज खाते को नियमित नहीं किया। इसके बाद खाते को फरवरी 2025 में एनपीए घोषित कर दिया गया। वर्तमान में बैंक का करीब 4.60 करोड़ रुपये बकाया है।
पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की फिनट्रेस सेल द्वारा जांच रिपोर्ट और दस्तावेजों के आधार पर पुलिस ने अमृत वोहरा और रमेश कुमार वोहरा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420 और 120-बी के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और जांच के दौरान यदि किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
Trending Videos
पुलिस के अनुसार एक्सिस बैंक लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि अरविंदर पाल सिंह की शिकायत पर यह कार्रवाई की है। शिकायत में बताया गया कि फिरोजपुर के गुरुहरसहाय स्थित एम/एस वोहरा ट्रेडिंग कंपनी के पार्टनर अमृत वोहरा और रमेश कुमार वोहरा ने जनवरी 2023 से अगस्त 2023 के बीच बैंक से ओवरड्राफ्ट, बैंक गारंटी और टर्म लोन के रूप में करीब 5.41 करोड़ रुपये की क्रेडिट सुविधा हासिल की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
जांच में सामने आया कि कंपनी ने बैंक को दिए गए स्टॉक और वित्तीय दस्तावेजों में गलत जानकारी दी। बैंक की ओर से नियुक्त फोरेंसिक ऑडिटर की जांच में पाया गया कि कंपनी के परिसर में घोषित स्टॉक मौजूद नहीं था। प्लांट व मशीनरी भी बिना बैंक की अनुमति के हटाई गई थी। इसके अलावा फर्म द्वारा बैंक खाते के माध्यम से लेन-देन नहीं करने और संबंधित पक्षों को धन हस्तांतरित करने के भी प्रमाण मिले हैं, जिससे फंड डायवर्जन की आशंका जताई गई है। बैंक के अनुसार कंपनी ने बार-बार नोटिस देने के बावजूद कर्ज खाते को नियमित नहीं किया। इसके बाद खाते को फरवरी 2025 में एनपीए घोषित कर दिया गया। वर्तमान में बैंक का करीब 4.60 करोड़ रुपये बकाया है।
पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की फिनट्रेस सेल द्वारा जांच रिपोर्ट और दस्तावेजों के आधार पर पुलिस ने अमृत वोहरा और रमेश कुमार वोहरा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420 और 120-बी के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और जांच के दौरान यदि किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।