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Mohali News: इरादा कत्ल मामले में दो दोषियों को 7-7 साल की कैद, 10 हजार जुर्माना
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मोहाली। सोहाना क्षेत्र के गांव मौली बैदवान में वर्ष 2019 में हुए जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने दो दोषियों को सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अमनदीप सिंह और वरिंदर सिंह (दोनों निवासी सिरसा हरियाणा) को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक-एक साल की सजा भी दी गई है। अदालत ने दोनों पर कुल 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में उन्हें 6 महीने अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
घटना दिसंबर 2019 की है। पीड़ित सुखजीत सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह तब स्टेनो का कोर्स कर रहा था। शाम को गांव के मैदान में दोस्तों के साथ वॉलीबॉल खेल रहा था। इसी दौरान गेंद उठाने को लेकर उसका एक युवक से विवाद हो गया। मौके पर मौजूद अन्य युवकों ने शांत करवा दिया।
शिकायत के अनुसार जब वह अपने दोस्तों के साथ घर लौट रहा था, तभी अमनदीप सिंह और वरिंदर सिंह 4-5 अन्य युवकों के साथ कार में वहां पहुंचे और लोहे की रॉड व डंडों से उस पर हमला कर दिया। बीच-बचाव करने आए उसके दोस्तों के साथ भी मारपीट की गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, जबकि घायल को उसके साथियों ने अस्पताल में भर्ती कराया। सोहाना थाना पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर चालान अदालत में पेश किया था, जिसके बाद सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने यह फैसला सुनाया। संवाद
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घटना दिसंबर 2019 की है। पीड़ित सुखजीत सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह तब स्टेनो का कोर्स कर रहा था। शाम को गांव के मैदान में दोस्तों के साथ वॉलीबॉल खेल रहा था। इसी दौरान गेंद उठाने को लेकर उसका एक युवक से विवाद हो गया। मौके पर मौजूद अन्य युवकों ने शांत करवा दिया।
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शिकायत के अनुसार जब वह अपने दोस्तों के साथ घर लौट रहा था, तभी अमनदीप सिंह और वरिंदर सिंह 4-5 अन्य युवकों के साथ कार में वहां पहुंचे और लोहे की रॉड व डंडों से उस पर हमला कर दिया। बीच-बचाव करने आए उसके दोस्तों के साथ भी मारपीट की गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, जबकि घायल को उसके साथियों ने अस्पताल में भर्ती कराया। सोहाना थाना पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर चालान अदालत में पेश किया था, जिसके बाद सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने यह फैसला सुनाया। संवाद