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Rajasthan News: क्या है कलेक्टर टीना डाबी का नया फरमान, शाम 7 से सुबह 6 बजे तक रहेगा प्रतिबंध, जानें मामला

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बाड़मेर Published by: बाड़मेर ब्यूरो Updated Thu, 26 Jun 2025 09:25 PM IST
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Barmer News: Collector Tina Dabi stopped night roaming in border villages
बाड़मेर जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट टीना डाबी। - फोटो : अमर उजाला
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बाड़मेर जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट टीना डाबी ने भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत बाड़मेर जिले में भारत पाक अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत के अंदर की ओर दो किलोमीटर क्षेत्र में रात्रिकालीन विचरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। यहां सायं 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट टीना डाबी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक रात्रिकालीन प्रतिबंध बाड़मेर जिले में भारत पाक सीमा से लगते हुए दो किलोमीटर क्षेत्र के समस्त गांवों में लागू होगा।

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प्रतिबंध वाले गांव
जिले के बूठिया, जुमा फकीर की बस्ती, तालब का पार, सजन का पार, सून्दरा, पांचला, हमीराणी मोती की बेरी, रोहिड़ी, सगोरालिया, मुनाबाव, अकली, मालाणा, छोटी खडीन, मखन का पार, अमी का पार, तामलोर, त्रिमोही, गडरारोड़, केरला, पदमड़ा, रिछयाली, बाडमेरों का पार, सजनाणी, नारे का पार, केरकोरी, पादरिया, पीरे का पार, पांधी का पार, लकड़ियाली, बनों की बस्ती, लधे का पार, तालब का पार, चान्दाणियों का पार, झैलून, बिन्दुसियाणी, कबूल की ढाणी, सजन का पार, कुम्हारों का टीबा, रासबानी, राठौडों का तला, माधुरी का तला, भभूते की ढाणी, भीलों का तला, सादुलाणियों की गफन, हेजम का तला, उम्मेदपुरा, कल्याणपुरा, केलनोर, समेलों का तला, मीठडाऊ, मीये का तला, जाटों का बेरा, बरवाल, देहवा, लालपुर, ब्राहमणों की ढाणी, रेलिया, सोमराड़, बसिये का तला, जानपालिया, सराईयों का तला, दीपला, सारला, समोते का पार, शोभाला जेतमाल, हुरों का तला, तालसर, हुसैन का तला, रड़वा, सुजों का निवाण उर्फ मेगे की बेरी, नवातला, बाखासर, सरूपे का तला, आग्निशाह की ढाणी, सैयद मौज अली का तला, कृष्ण का तला, रते का तला, भाडा, एकल, रामपुरा, हाथला, बछवाल, भलगांव इत्यादि सम्मिलित हैं।
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बिना वैध अनुमति आवाजाही पर रोक
जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार संबंधित गांवों में सायं 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। बाड़मेर जिले में भारत-पाक सीमा से लगते हुए 2 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवेश एवं विचरण करने वाले समस्त व्यक्तियों को सख्त चेतावनी दी गई है कि वे प्रतिबंधित क्षेत्र में रात्रि के समय सक्षम अधिकारी की वैध अनुमति के बिना गमनागमन अथवा विचरण नहीं करें। आदेश का उल्लंधन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध दण्ड संहिता के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।



इनको रहेगी छूट
समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल एवं अन्य एजेंसियों के राजकीय अधिकारियों कर्मचारियों जो अवांछित गतिविधियों की रोकथाम तथा कानून एवं व्यवस्था की डयूटी के लिए संबंधित क्षेत्रों में इस अवधि के दौरान तैनात हैं, उन पर यह आदेश प्रभावी नहीं होगा। यह आदेश आगामी दो माह के लिए प्रभावी होगा।

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