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Jaipur News: सावधान! कीड़ों वाले स्टार्च से बन रही थी मेयोनीज, जयपुर में फैक्ट्री पर बड़ा छापा

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: Sourabh Bhatt Updated Fri, 19 Jun 2026 08:02 AM IST
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सार

जयपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई में सॉस और मेयोनीज बनाने वाली फैक्ट्री में गंदगी, कीड़ों वाली सामग्री और मिलावट का खुलासा हुआ। 1400 किलो खाद्य सामग्री नष्ट की गई, 2280 किलो माल जब्त कर लाइसेंस निरस्त किया गया।

Jaipur Factory Under Scanner for Unhygienic Sauce and Mayonnaise Production
मेयोनीज फैक्ट्री पर छापा - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

बाजार से खरीदी जाने वाली सॉस और मेयोनीज की गुणवत्ता को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जयपुर के खो नागोरियान क्षेत्र में संचालित एक खाद्य निर्माण इकाई में ऐसी परिस्थितियों में सॉस और मेयोनीज तैयार की जा रही थी, जो सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकती थीं। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापा मारकर करीब 1400 किलो खाद्य सामग्री मौके पर ही नष्ट करवाई, जबकि 2280 किलो खाद्य सामग्री जब्त (सीज) कर ली गई। गंभीर अनियमितताएं मिलने पर फैक्ट्री का खाद्य लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया।



फैक्ट्री में क्या-क्या मिला?

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग की जांच में कई गंभीर खामियां सामने आईं। मेयोनीज बनाने में उपयोग होने वाला स्टार्च बेहद गंदगी और अस्वच्छ स्थिति में रखा हुआ मिला।कुछ खाद्य सामग्री में कीड़े पाए गए। वेजिटेबल सॉस में भारी मात्रा में कृत्रिम रंग मिलाया जा रहा था।

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उत्पादन क्षेत्र का फर्श टूटा हुआ था और दीवारों पर टाइल्स या उचित कोटिंग नहीं थी। फैक्ट्री में कार्यरत कर्मचारियों के मेडिकल रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे। अलग-अलग स्थानों के पते दर्शाकर उत्पादों की पैकिंग किए जाने के भी संकेत मिले। निरीक्षण के दौरान विभागीय टीम ने पाया कि खाद्य पदार्थों के निर्माण में स्वच्छता मानकों का गंभीर उल्लंघन किया जा रहा था।

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1400 किलो सामग्री मौके पर ही नष्ट

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला ने बताया कि फैक्ट्री में मौजूद लगभग 1400 किलो संदिग्ध और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खाद्य सामग्री को मौके पर ही नष्ट करवाया गया। इसके अलावा 2280 किलो सॉस, मेयोनीज और अन्य खाद्य सामग्री को एफएसएस एक्ट के तहत सीज किया गया।

टीम ने जांच के लिए कॉन्टिनेंटल सॉस, ग्रीन चिली सॉस और मेयोनीज के नमूने भी लिए हैं, जिन्हें खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया है।

लाइसेंस मौके पर ही रद्द

निरीक्षण में मिली गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए विभाग ने निर्माण इकाई का खाद्य अनुज्ञा पत्र (लाइसेंस) तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। जांच रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आमजन से अपील

खाद्य सुरक्षा विभाग ने लोगों से अपील की है कि यदि कहीं मिलावटी या संदिग्ध खाद्य सामग्री के निर्माण अथवा बिक्री की जानकारी मिले तो इसकी सूचना तुरंत विभाग को दें, ताकि जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।




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